कंपनी बाग में हाल ही बना जागिंग ट्रैक टूटने पर हाईकोर्ट हुआ सख्त

बनने के चंद महीने बाद ही कंपनी बाग में जागिंग ट्रैक की गिट्टी उखड़ना शुरू हो जाने को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कंपनी बाग के जागिंग ट्रैक पर बिना स्पो‌र्ट्स शूज पहने चलने पर पाबंदी लगा दी है।

पीआईएल पर कोर्ट का फैसला

यह आदेश जस्टिस दिलीप गुप्ता व जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने मधु सिंह की जनहित याचिका पर दिया है। इस जनहित याचिका पर आदेश पारित कर हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक पार्क के सौंदर्यीकरण का निर्देश दिया था तथा अपर महाधिवक्ता सीवी यादव को सौंदर्यीकरण कमेटी का अध्यक्ष बनाया। कोर्ट ने कहा है कि कंपनी बाग में टहलने व सैर करने जा रहे लोगों को साइन बोर्ड के द्वारा बताया जाय कि यदि वे स्पो‌र्ट्स शूज नहीं पहने हैं तो वे लोग जागिंग ट्रैक का प्रयोग न करें, बल्कि वे लोग इसी से सटे मेटल रोड का ही प्रयोग करें। कोर्ट में कहा गया है कि बिना स्पो‌र्ट्स शूज पहले जागिंग ट्रैक पर चलने से जागिंग ट्रैक टूट जा रही है।

अतिरिक्त फंड का प्रावधान करे सरकार

अदालत इस याचिका पर 19 अगस्त को सुनवाई करेगी। जजों ने अगली तारीख पर यह भी बताने को कहा है कि कंपनी बाग में टायलेट व पीने का पानी की सुविधा शुरू हो गयी है या नहीं। यह भी बताया जाय कि बाउन्ड्री वाल के किनारे पौधा रोपण किया जा रहा है कि नहीं। न्यायालय ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह ऐतिहासिक कंपनी बाग के रखरखाव के लिए अतिरिक्त फंड का भी प्रावधान करे।