बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश, एडीएम सिटी तलब, सुनवाई 6 को

प्रयाग माघ मेले में भूमि आवंटन विवाद को लेकर अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ की याचिका पर राज्य सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहतर जवाब हलफनामा मांगा है। कोर्ट के निर्देश पर हाजिर एडीएम सिटी को कोर्ट ने अगली तिथि 6 फरवरी को भी दस्तावेजों के साथ मौजूद रहने को कहा है। दाखिल जवाब हलफनामे से स्थिति स्पष्ट न होने पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल तथा जस्टिस अभय कुमार की खण्डपीठ ने अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ वाराणसी की याचिका पर दिया है। याचिका में अखिल भारतीय धर्म संघ वाराणसी के नाम सर्वेश्वर ब्रह्माचारी को मेले में जमीन देने की वैधता को चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि यह संस्था याची संस्था में विलीन हो गयी है। ऐसे में उन्हें जमीन नहीं दी जा सकती। याचियों को इसी नाम से जमीन मिलती रही है। इस बार धर्म संघ शिक्षा मण्डल के नाम जमीन ही दी गयी है। याची संस्था के नाम से जमीन विगत कई वर्षो से प्रबल जी महाराज के नाम दी जा रही है। जबकि संस्था की कार्यकारिणी पुनर्गठित हुई है। अब अध्यक्ष ब्रह्माचारी शंकर देव चैतन्य तथा जगजीतन पांडेय सचिव हैं। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि अखिल भारतीय धर्म संघ के नाम पर जमीन पिछले कई वर्षो से स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य स्वामी वेतान्ती जी के नाम मिलती थी। अब 2014 में यह संस्था ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो चुकी है और वेदान्ती जी के शिष्य सर्वेश्वर सरस्वती के नाम जमीन दी गयी है। इसलिए इसी नाम से याची को जमीन नहीं दी जा सकती।