एक माह में सभी जिलों में अधिकारियों की तैनाती का निर्देश

लापरवाह अधिकारियों पर हो कार्यवाही - हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को बच्चों को पुष्टाहार एवं राशनकार्ड धारकों को खाद्यान्न आपूर्ति निगरानी तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है और कहा है कि कर्तव्य पालन न करने वाले लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने सूखा एवं मिड-डे मील योजना का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया है।

विकसित करें शिकायत निवारण तंत्र

यह आदेश जस्टिस एसपी केशरवानी ने छतरगढ़ इलाहाबाद निवासी रामलखन की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने एक माह के भीतर सभी जिलों में जिला शिकायत निवारण अधिकारी की तैनाती करने का आदेश देते हुए कहा है कि राज्य सरकार शिकायत निवारण तंत्र विकसित करे और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 को लागू करते हुए योजना को क्रियाशील करे। कोर्ट ने जिला आपूर्ति अधिकारियों का भी निर्देश दिया है कि वह कमेटी की कार्य प्रणाली व उपभोक्ता के अधिकारों की जानकारी गल्ले की दुकान के बोर्ड या दीवाल पर लिखवाए। कोर्ट ने वितरण प्रणाली की निगरानी तथा काला बाजारी पर रोक लगाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल कर खरीद फरोख्त पर नजर रखने को कहा है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में 13 मई 16 के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया है और कहा है कि आदेश की प्रति पालन के लिए मुख्य सचिव को भेजी जाए।

कोर्ट का निर्देश

राज्य सरकार को 30 दिन के भीतर नियम 5(3) के अंतर्गत जिला शिकायत निवारण अधिकारियों के वेतन भत्ते सहित शिकायत प्राप्त करने व निस्तारण अवधि की अधिसूचना जारी करे

पुष्टाहार व खाद्य सामग्री वितरण के खिलाफ शिकायत 90 दिन के भीतर तय करे

30 दिन के भीतर लापरवाह कर्तव्य पालन न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए

एक माह में जिला, ब्लॉक व सस्ते गल्ले की दुकान स्तर पर विजिलेंस कमेटी गठित करके क्रियाशील की जाय