बिना मान्यता के बीटीसी कोर्स में प्रवेश पर हाई कोर्ट का सख्त रुख

मान्यता थी नहीं और कोर्स में धड़ल्ले से प्रवेश लिया। छात्रों से मोटी फीस वसूली और कोर्स पूरा भी करा दिया। डिग्री देने के समय इसका खुलासा हुआ तो छात्र दंग रह गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी के इस फ्राड के खिलाफ हाई कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट ने इसे सीरियसली नोटिस लेते हुए यूनिवर्सिटी को प्रत्येक छात्र को फीस के साथ 50 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को यह धनराशि नियम विरूद्ध प्रवेश के लिए जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों से वसूल करने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा है कि दो माह के भीतर विश्वविद्यालय छात्रों को जमा फीस व 50 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट सौंप दें।

विशेष अपील पर कोर्ट में सुनवाई

यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा जस्टिस शजुल भार्गव की खण्डपीठ ने शशि कुमार द्विवेदी व अन्य की विशेष अपील पर दिया है। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा व जीके सिंह ने पक्ष रखा। मालूम हो कि डीम्ड विश्वविद्यालय को कुछ शर्तो के साथ बीटीसी कोर्स चलाने की अनुमति दी गयी। मान्यता 2010-11 से मिली। किन्तु विश्वविद्यालय ने 2008-9 व 2009-10 सत्र में भी प्रवेश ले लिया। इसकी मान्यता यही नहीं थी, इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी। कोर्ट से राहत न मिलने पर यह अपील दाखिल की गयी थी।

डीम्ड विश्वविद्यालय से ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं की जा सकती जिससे छात्रों का भविष्य व कॅरियर ही दांव पर लग जाय।

इलाहाबाद हाई कोर्ट