22 सितंबर को करना होगा समर्पण

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि हेमराज हत्याकांड की आरोपी नूपुर तलवार को तीन सप्ताह के लिए पे-रोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश नूपुर की मां की बीमारी के कारण दिया है। कोर्ट ने नूपुर तलवार को 22 सितंबर को कोर्ट में समर्पण करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने निस्तारित की अर्जी

यह आदेश जस्टिस वीके नारायण तथा जस्टिस एके मिश्र की खंडपीठ ने आरुषि की मां नूपुर तलवार की अर्जी को निस्तारित करते हुए दिया है। सीबीआइ कोर्ट ने हत्या के आरोपी राजेश तलवार व नूपुर तलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नवंबर 13 को हुई सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है। 15/16 मई 08 में आरुषि की नोएडा स्थित घर में हत्या कर दी गयी थी। बाद में घर पर नौकर हेमराज की लाश पाई गई। अर्जी पर अधिवक्ता दिलीप कुमार, राजर्षि गुप्ता व रिजवान अहमद ने बहस की।