ALLAHABAD: इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी प्रियंका सिंह के दुबारा प्रवेश की वैधता के खिलाफ याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने याची मृत्युंजय राव परमार से कहा है कि विपक्षी के विरुद्ध की गई आपत्ति पर विश्वविद्यालय की ओर से लिये गये निर्णय की जानकारी आरटीआइ से प्राप्त कर वैधानिक कार्यवाही करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने दिया है। याची के अधिवक्ता शैलेंद्र का कहना था कि याची ने विपक्षी की चुनाव लड़ने की योग्यता पर आपत्ति की है लेकिन, विश्वविद्यालय कोई निर्णय नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय की तरफ से अधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि याची की अर्जी शीघ्र निर्णीत की जाएगी। इस पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।

याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरा गड़ेरिया मोहल्ले में राणा जंग बहादुर रोड पर अतिक्रमण को लेकर संगम लाल सहित तीन अन्य की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची कानून के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। दूसरी खंडपीठ ने इसी मामले से संबंधित एक अन्य याचिका में नगर आयुक्त की रिपोर्ट पर याची को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए याचिका 10 दिन बाद पेश करने का आदेश दिया है। जस्टिस तरुण अग्रवाल और अजय भनोट की खंडपीठ ने यह आदेश संगम लाल यादव व अन्य की याचिका पर दिया है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपें अधिग्रहीत जमीन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बमरौली एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहीत 50 एकड़ जमीन का कब्जा एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपने का आदेश दिया है। अथॉरिटी का कहना है कि दिसंबर 2017 तक जमीन का कब्जा दिलाया जाए, साथ ही टर्मिनल के लिये आइएलएस लगाने के लिये जरूरी 21 एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर सौंपी जाए। अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने जमीन का कब्जा सौंपने का आश्वासन दिया है। कोर्ट ने कृत कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोंसले तथा जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र की याचिका पर दिया है।