इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निलंबन के खिलाफ दाखिल याचिका की निस्तारित

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष रोहित कुमार मिश्र को चार्जशीट का एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी को अगले तीन हफ्ते में जांच प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दिया है।

जारी हो चुकी है चार्जशीट

यह आदेश न्यायामूर्ति सुनीत कुमार ने रोहित कुमार मिश्र की याचिका पर दिया है। याची को कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करने के आरोप में निलम्बित किया गया। यह निलंबन 15 मई 17 तक किया गया। जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी। विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया कि याची को चार्जसीट दे दी गयी है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के। ओझा का कहना था कि याची चार्जसीट का जवाब देने को तैयार है। विश्वविद्यालय को अनुशासनिक कार्यवाही पूरा करने का निर्देश दिया जाय। जिसे दोनों पक्षों की सहमति से कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।