सरकार ने हाल ही में जारी किया था आदेश मांगे गए थे आवेदन

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हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट कालेजों के रिक्त पदों पर रिटायर्ड शिक्षकों और बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रतिनियुक्ति से भरे जाने पर रोक लगा दी है। इन पदों को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए प्रतिनियुक्ति से भरने की योजना थी। राहुल सिंह और प्रभाकर चौहान की याचिका पर यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल ने अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।

पहले जारी हुआ था विज्ञापन

याचीगण का कहना था कि राजकीय इंटर कालेजों में 9342 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ। याचीगण ने भी आदेश किया था। लिखित परीक्षा का परिणाम जारीनहीं किया गया। इस बीच नियमावली मे संशोधित कर निर्णय किया कि पदों को लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा से भरा जाएगा। इस दौरान रिक्त पदों पर रिटायर्ड शिक्षकों और बेसिक स्कूलों के अध्यापकों से भरा जाएगा। कोर्ट ने इससे संबंधित शासनादेश पर रोक लगाते हुए पक्षकारों से जवाब मांगा है।