गिरफ्तारी पर स्टे के लिए पहुंचे थे हाई कोर्ट, आज सील हो सकता है स्कूल

ALLAHABAD: रुद्र प्रयाग विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल फाफामऊ के प्रबंधक सत्येंद्र नाथ द्विवेदी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने के संबंध में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने कहा कि वह जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं और निचली अदालत यथास्थिति के अनुसार मामले की सुनवाई करेगी। यह आदेश जस्टिस कृष्ण मुरारी और एसी शर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को दिया है।

रिपोर्ट दर्ज है, चल रहे फरार

प्रबंधक पर बच्चों को छड़ी से निर्दयतापूर्वक पीटने का आरोप है। इस मामले की रिपोर्ट सोरांव थाने में दर्ज है। तभी से वह स्कूल से गायब हैं। याचिका पर अधिवक्ता अनिल तिवारी और शासकीय अधिवक्ता ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बच्चों को छड़ी से पीटे जाने के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किए गए जिसमें बच्चों के शरीर पर चोट के निशान मिले। कोर्ट ने याची की गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि याची अगर निचली अदालत में अर्जी देता है तो उस पर यथास्थिति सुनवाई हो।

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नर्सरी से आठवीं तक खला रहा स्कूल

डीएम के आदेश से बेपरवाह स्कूल प्रबंधन ने बुधवार को भी नर्सरी से आठवीं तक का स्कूल खुला रखा। डीएम के आदेश को लेकर अधिकारी भी हीलाहवाली करते नजर आए। स्कूल को सील क्यों नहीं किया गया के जवाब में डीआईओएस आरएन विश्वकर्मा ने कहा कि टेक्निकल प्राब्लम्स से डीएम को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके आधार पर गुरुवार को नौवीं से 12वीं तक की क्लासेस को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एसडीएम और सीओ सोरांव से सम्पर्क किया जा रहा है।