High Court ने 16 किलोमीटर दूर सेंटर भेजने पर लगाई रोक, यूपी बोर्ड से मांगा जवाब

जवाब दाखिल करने के लिए र्UP Board को चार सप्ताह का मौका

शासनादेश को दरकिनार करके छात्राओं का सेंटर एलॉट करने के यूपी बोर्ड के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट गंभीर हो उठा है। कोर्ट ने यूपी बोर्ड से लड़कियों का सेंटर 15-16 किलोमीटर दूर भेजने के निर्णय पर जवाब मांगा है। साथ ही याचीगण का सेंटर स्कूल से 16 किलोमीटर दूर भेजने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि सेंटर निर्धारण में 13 अक्टूबर 2016 के शासनादेश के अनुसार निर्णय लिया जाय।

पांच किमी। से दूर न हो

पुष्पादेवी और नौ अन्य छात्राओं की याचिका पर यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने दिया है। याचिका में कहा गया है कि 13 अक्टूबर के शासनादेश में कहा गया है कि लड़कियों का परीक्षा केन्द्र या तो उनके कालेज में रखा जाएगा या फिर पांच किलोमीटर की सीमा के भीतर रहेगा। इसका उल्लंघन कर यूपी बोर्ड ने 15-16 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया है। कोर्ट ने यूपी बोर्ड से चार सप्ताह में जवाब मांगते याचीगण का केन्द्र शासनादेश के अनुसार निर्धारित करने का निर्देश दिया।

16 मार्च से शुरू हो रही हैं परीक्षा

बता दें कि यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होने जा रही है। बोर्ड इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। हाई स्कूल की परीक्षाएं एक पखवारे और इंटरमीडिएट की 21 दिनों में सम्पन्न होंगी। इसका शेड्यूल जारी हो चुका है और कापियां भेजने का काम भी 60 फीसदी तक पूरा हो चुका है। सभी छात्रों का एडमिड कॉर्ड भी जारी कर दिया गया है। पहली बार इसे आनलाइन भी किया गया है ताकि छात्र-छात्राओं को स्कूलों का चक्कर न काटना पड़े।