राज्य सरकार व आयोग से जवाब तलब, सुनवाई 3 जुलाई को

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग की 2011 की एपीओ भर्ती में ज्वाइन न करने से खाली रह गए पदों को वेटिंग लिस्ट से भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने तीन जुलाई अगली सुनवाई की तिथि नियत करते हुए राज्य सरकार व आयोग से याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस एपी साही तथा डीएस त्रिपाठी की खण्डपीठ ने रमेश कुमार की याचिका पर दिया है।

102 पद थे तो 72 का ही चयन क्यों

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब एपीओ के 102 पद विज्ञापित किए गए थे तो 72 का ही चयन क्यों किया गया। कोर्ट ने खाली रह गए पदों को भरने की कार्यवाही तीन हफ्ते में पूरी करने का आदेश दिया है। बता दें कि 13 अगस्त 2011 को एपीओ के 102 पद विज्ञापित किए गए। 2014 में प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा आयोजित की गई तथा 2016 में साक्षात्कार किया गया। 72 पदों की चयन सूची जारी की गई। चयनित 5 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। याची वेटिंग लिस्ट में प्रथम स्थान पर है। याची अधिवक्ता सिद्धार्थ खरे का कहना था कि नियमानुसार ज्वाइन न करने से खाली रह गए पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाना चाहिए। याची का चयन किया जाना चाहिए। इन्कार करने पर यह याचिका दाखिल की गई है।