26

इलाहाबाद में कुल राजकीय बालिका विद्यालयों की संख्या

18

राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हैं जिले में

08

राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल हैं जिले में

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अक्टूबर तक दाखिल करनी है कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट

हाई कोर्ट ने दिया प्रदेश के राजकीय बालिका विद्यालयों में एक माह में आरओ लगाने का निर्देश

कोर्ट ने कहा, पानी जीने का अधिकार, अपर सचिव और डीएम से तलब की कार्यवाही रिपोर्ट

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संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी जीने के अधिकार में शामिल है। इसके अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इन शब्दों को कोट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को प्रदेश के सभी राजकीय बालिका विद्यालयों में शुद्ध पेयजल के लिए आरओ लगवाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि एक महीने में आदेश का अनुपालन नहीं होता तो जिलाधिकारी कार्यालय में लगे आरओ को इन कॉलेजों में शिफ्ट कर दिया जाय। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट 24 अक्टूबर को अपर सचिव और जिलाधिकारियों को दाखिल करने को कहा है।

बिजली कनेक्शन व शौचालय की व्यवस्था कराएं

यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने विनोद कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने राजकीय बालिका कालेजों में शुद्ध पेयजल के अलावा विद्युत कनेक्शन व शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जिलाधिकारियों ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि बजट न होने के कारण कालेजों में आरओ नहीं लग पा रहे हैं। बजट मिलते ही कार्यवाही की जायेगी। कोर्ट ने कहा कि सचिव ने हलफनामा देकर कोर्ट को बजट आने पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। फिर ऐसा क्यों है। इस पर कोर्ट ने उनसे भी जवाब तलब कर लिया।

कोर्ट ने कहा कि कॉलेजों में जो आरओ लगाये जाए उनकी गुणवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय में लगे आरओ के समान हो।