वाटर टैक्स राज्य या समवर्ती सूची में नहीं है शामिल

इसके चलते राज्य सरकार को वॉटर टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं

हमारे-आपके घर में पहुंचने वाले पानी पर टैक्स वसूलना सरकार के अधिकार में है या नहीं? इस सवाल पर फैसला अब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की बेंच तय करेगी। यह मुद्दा उठा है कोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका से। याचिका के अनुसार पब्लिक को पानी उपलब्ध कराना मूल अधिकारों में शामिल है। इस पर टैक्स लगाने का प्रावधान राज्य या समवती सूची को है ही नहीं, तो वॉटर टैक्स आखिर वसूला कैसे जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को इस पर सरकार का पक्ष रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या सरकार पानी पर टैक्स लगा सकती है। यह भी पूछा कि क्या वाटर एंड सीवेज एक्ट की धारा 52 असंवैधानिक है?

जलकल विभाग की नोटिस पर सवाल

यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल और यूसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने पतंजलि नर्सरी एवं ऋषिकुल स्कूल व अन्य की याचिका पर दिया है। बेंच ने प्रकरण चीफ जस्टिस को भेज दिया है। याचिका में स्कूल के खिलाफ इलाहाबाद नगर निगम के जलकल विभाग से पहुंची 4 लाख 86 हजार 306 रुपये के वाटर टैक्स वसूली नोटिस की वैधता को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि वाटर टैक्स राज्य व समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ऐसे में सरकार वाटर टैक्स नहीं लगा सकती। याची के अधिवक्ता प्रदीप वर्मा ने कहा कि सरकार को वाटर टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने जलनिगम से इस बावत जानकारी मांगी थी। कई बार समय दिए जाने के बावजूद जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट ने सरकार से भी हलफनामा मांगा। चार जुलाई 2017 को सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मुद्दे पर महाधिवक्ता सरकार का पक्ष रखेंगे। सरकार की तरफ से फिर भी जवाब दाखिल नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह नहीं मालूम कि महाधिवक्ता को बताया गया या नहीं, लेकिन वह कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने नहीं आए। प्रकरण में कोर्ट ने कहा कि एक्ट की वैधता के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश को सुनवाई करने का अधिकार है। समय बर्बाद न कर याचिका मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश की जाए।

कोर्ट ने उठाए सवाल

संविधान में जीवन के लिए पानी को जरूरी मानते हुए मूल अधिकारों में शामिल किया गया है

अनुच्छेद 265 में सरकार को कानून के बिना टैक्स लगाने से रोका गया है

अनुच्छेद 246 में सरकार को राज्य सूची व समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है

वाटर टैक्स राज्य व समवर्ती सूची में शामिल नहीं है

ऐसे में क्या राज्य सरकार वाटर टैक्स वसूली का कानून बना सकती है

राज्य के वाटर टैक्स वसूली कानून बनाने की अधिकारिता का जनहित से जुड़ा विधि प्रश्न उठा है, जिसका जवाब आना चाहिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट