हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के चांदपुर गांव की 97.3747 हेक्टेयर यमुना एक्सप्रेस वे अॅथारिटी के लिए हुए अधिग्रहण को रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दो माह के भीतर जमीन व उस पर हुए निर्माण का मूल्यांकन का 2013 के कानून के तहत मुआवजे का भुगतान किया जाय। जिनको मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता तो उसकी जमीन वापस की जाय।

यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा जस्टिस रेखा दीक्षित की खण्डपीठ ने श्योराज सिंह व अन्य किसानों की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 19 फरवरी 10 को जमीन का धारा 4 व 6 एवं 17 के तहत अर्जेन्सी क्लाज में अधिग्रहण किया गया। भूमि अधिग्रहण सुनियोजित विकास के लिए किया गया। कोर्ट ने नये कानून के तहत मुआवजे भुगतान का निर्देश दिया है।