निर्देशों के अनुरूप नहीं चल रहा अभियान

शहर में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान को और तेजी से चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने के बावत डीएम को कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। डीएम के बनाए कार्यवाहक जिलाधिकारी द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस पीसी त्रिपाठी की खंडपीठ कर रही है।

17 मई से चल रहा है अभियान

एडीए के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि 17 मई से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सड़क पटरियों से ज्यादातर अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अभियान हमारे निर्देश के अनुरूप नहीं चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि समयबद्ध अभियान चलाया जाए और एक बार अतिक्रमण हटने के बाद किसी भी सूरत में दुबारा अतिक्रमण नहीं होने पाए। कोर्ट ने निर्देशों का कड़ाई से पालन हो और अगली तारीख पर फोटोग्राफ के साथ हलफनामा दाखिल किया जाए।