PATNA: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग से शराब की खेप ज?त करने पर 16 जनवरी तक सफाई देने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डॉ। अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने मेसर्स ग्लोबल ट्रेडिंग कंसर्न प्राइवेट लिमिटेड की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो मार्ग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए निर्धारित किए गए हैं उस पर शराब के ट्रासपोर्ट को क्यों रोका जा रहा है? याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संधि के तहत ही ऑस्ट्रेलिया से नेपाल जा रही विदेशी शराब की खेप को बिहार के नवादा जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग पर पकड़ कर शराबंदी कानून के तहत कारवाई की गई है।