- कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश

NANITAL: हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स(एचएमटी) फैक्ट्री रानीबाग-हल्द्वानी इकाई को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुप्रबंधन के लिए फैक्ट्री प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया।

क्7 नवंबर ख्0क्म् को फैक्ट्री बंद करने का लिया गया था फैसला

एचएमटी कामगार संघ की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि क्7 नवंबर ख्0क्म् को केंद्र ने एचएमटी फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि विशेषज्ञ एजेंसियों से कंपनी का ऑडिट कराया गया तो इन एजेंसियों ने कभी भी फैक्ट्री को बंद करने का सुझाव नहीं दिया और न ही सिफारिश की। याचिका में यह भी कहा गया है कि वह क्998 से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इसमें उनकी क्या गलती है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय गुप्ता ने दलील दी कि कर्मचारियों के वेतन का विवाद चल रहा है। सेवाकाल का विवाद सुलझाए बिना किसी फैक्ट्री को बंद नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद नियत की गई है।