- हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका को किया खारिज

- कोर्ट ने एकलपीठ के आधे पद पदोन्नति से भरने के आदेश को ठहराया गलत

NANITAL: हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने महिला दरोगा के क्08 पदों को सीधी भर्ती से ही भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एकलपीठ के आधे पद पदोन्नति से भरने के आदेश को गलत ठहराया। इससे सरकार और पुलिस महकमे को भी राहत मिली है।

सरकार और पुलिस महकमे को मिली राहत

पिछले साल ख्9 जनवरी को विज्ञप्ति जारी कर पुलिस महकमे में क्भ्0 महिला दरोगा की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई। सरकार द्वारा क्8 फरवरी को आठ पद घटाकर क्ब्ख् सीधी भर्ती के पदों के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। इस विज्ञप्ति को महिला कांस्टेबल रोशनी भंडारी, लक्ष्मी पंत व अन्य ने याचिका के माध्यम से चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने क्998 में अविभाजित उत्तर प्रदेश के उस शासनादेश का उल्लेख किया, जिसमें आधे पद सीधी भर्ती से जबकि आधे पदोन्नति से भरे जाने का निर्णय लिया गया था। एकलपीठ ने इस दलील को मानते हुए आधे पद पदोन्नति से भरने का आदेश पारित कर दिया था। एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ सीधी भर्ती में शामिल अभ्यर्थी कल्पना शर्मा द्वारा विशेष अपील दायर की गई। सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि ख्फ् सितंबर को सरकार द्वारा क्08 अधिसंख्य पदों का सृजन किया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने सरकार की दलीलों से सहमत होते हुए एकलपीठ के आदेश को गलत ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है।