- पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विधानस5ा में हुई थी नियुक्तियां

- हाईकोर्ट ने अपनाया स2त रु2ा, मांगा जवाब

NANITAL: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विधानस5ा में अवैध तरीके से हुई नियु1ितयों को लेकर हाई कोर्ट ने 164 अधिकारी व कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इन कर्मियों को बताना होगा कि उनकी नियु1ित वैध कैसे है और किस प्रक्रिया के तहत उनकी नियुक्ति हुई है।

नियुक्तियों को रद करने की मांग

बागेश्वर निवासी राजेश चंदोला ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 16 से 22 दिसंबर 2016 के बीच तत्कालीन स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में चहेतों को विधानसभा नियमावली का उल्लंघन कर 164 पदों पर नियुक्तियां दी गई। इसमें चपरासी, अपर सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, रक्षक, ड्राइवर आदि शामिल हैं। याचिका में इन नियुक्तियों को चुनौती देते हुए रद करने की मांग की गई है।

हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनय कुमार ने बहस करते हुए कहा कि नियुक्तियों में तय प्रक्रिया के साथ ही विधानसभा नियमावली का खुला उल्लंघन किया गया है। जबकि कोर्ट में विधानसभा की ओर से बताया गया कि नियुक्तियां नियमित नहीं बल्कि तदर्थ तौर पर की गई हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि तदर्थ नियुक्तियां किस प्रावधान के तहत की गई। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर खंडपीठ ने सभी 164 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया है।