-बहू को जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था, फिर वहीं से भाग गए

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KANPUR : शादी के चार साल बाद दहेज की मांग को लेकर पत्नी को जलाकर मार डालने के मामले में एडीजे (प्रथम) ने पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दहेज हत्या का यह मामला 2013 में हुआ था। लखनऊ निवासी रामजानकी की बेटी सरिता का विवाह नौबस्ता क्षेत्र में रहने वाले रामनरेश के पुत्र शैलेंद्र के साथ 18 नवंबर 2009 को हुआ था। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर ससुराल वालों ने पांच लाख रुपए और कार की मांग को लेकर सरिता को प्रताडि़त करना शुरू कर दिया।

ससुराल वाले शव लेने भी नहीं आए

10 जून 2013 अत्यधिक जली हुई हालत में ससुराल वाले उसे हैलट अस्पताल लाए और भर्ती कराने के बाद भाग गए। दूसरे दिन यानी 11 जून को सरिता की मौत हो गई। पुलिस ने सरिता की मां को सूचना दी। मां रामजानकी ने सरिता के पति शैलेन्द्र, सास शशिकला और ससुर रामनरेश के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि एडीजे (प्रथम) की अदालत में मुकदमे का ट्रायल हुआ, जिसमें अदालत ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्यों को परखने के बाद दहेज हत्या का दोषी मानते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुना दी।