दैनिक जागरण आई नेक्स्ट एक्सक्लूसिव
-रेल टिकटों की दलाली रोकने के लिए बोर्ड ने लिया अहम फैसला
-टीटीई टिकट के साथ सभी यात्रियों की ओरिजनल आईडी भी करेगा चेक
-आईडी की फोटोकॉपी नहीं होगी मान्य, भरनी पड़ेगी पेनाल्टी
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KANPUR : रेलवे ने टिकट दलाली में लगाम लगाने के लिए सफर के दौरान प्रत्येक यात्री को आईडी रखना अनिवार्य करने की योजना तैयार की है। इसके साथ ही अब रिजर्वेशन कराते समय आपको आईडी प्रूफ भी देना होगा। अब आईडी नंबर भी टिकट पर प्रिंट होगा। नियम लागू होने के बाद ट्रेन में तैनात टीटीई टिकट के साथ सभी यात्रियों की आईडी अनिवार्य रूप से चेक करेगा। नियम के मुताबिक आईडी की जिरॉक्स अब मान्य नहीं होगी। इसके लिए पेनाल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। वहीं रेलवे अधिकारियों की माने तो वर्तमान में लागू नियम के मुताबिक एसी व स्लीपर कोच में सफर करने वाले यात्रियों में एक टिकट में सिर्फ एक यात्री को ही आईडी दिखानी पड़ती है। नए नियम के मुताबिक एक टिकट में सफर करने वाले सभी यात्रियों को भी आईडी दिखानी होगी।
मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों से मांगा सुझाव
रेलवे अधिकारियों की माने तो रेलवे बोर्ड के निदेशक विक्रम सिंह ने 17 फरवरी को 16 जोन के सभी मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को पत्र भेज उनसे इस नियम को लागू करने को लेकर सुझाव मांगे हैं। मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को फरवरी माह में ही अपने सुझाव बोर्ड को सौंपने हैं। इससे संभावना जताई जा सकती है कि रेलवे इस नए नियम को जल्द ही लागू कर सकती है।
टिकट घर भूलने पर भी कर सकेंगे सफर
एनसीआर सीपीआरओ बिजय कुमार के मुताबिक जल्द ही यात्रियों को रिजर्वेशन टिकट लेने के दौरान भी आईडी देनी होगी। जिससे यात्री का आईडी नंबर रिजर्वेशन टिकट में अंकित किया जा सके। यह नियम लागू होने के बाद अगर यात्री टिकट घर में भी भूल गया तो वह मोबाइल में आए रेलवे के मैसेज व आईडी लेकर ट्रेन में सफर कर सकेगा। यह नियम ई-टिकट व काउंटर रिजर्वेशन टिकट दोनों ही लागू करने की योजना बन रही है।
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टिकट दलालों पर कसेगा शिकंजा
यह नियम लागू होने से लाखों यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। सभी यात्रियों के आईडी रखने का नियम लागू होते ही टिकट दलाल पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे। वर्तमान में टिकट दलाल एक फर्जी आईडी लगा कर पांच व्यक्ति का रिजर्वेशन टिकट बनवा लेते हैं। इस नियम के लागू होने के बाद दलालों के द्वारा किया जाने वाले फर्जीवाड़े में रोक लग जाएगी।
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यह आईडी होंगी रेलवे में मान्य
- वोटर कार्ड
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- बैंक की पासबुक
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यात्रियों की सुविधा को देखते हुए व टिकट दलालों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए यह नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है।
-बिजय कुमार, सीपीआरओ एनसीआर।