ग्रुप एडमिन हो जाएं सावधान
पहले सोशल मीडिया और अब व्हॉट्सएप जैसे मैसेजिंग एप के जरिए कोई भी सूचना चंद सेकेंडो में इधर से उधर पहुंचा दी जाती है। वैसे तो यह सुविधा कम्यूनिकेशन को तेज करने के लिए उपयोग में लाई गई लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके चलते साइबर क्राइम बढ़ गए हैं। इन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए साइबर पुलिस ने व्हॉट्सएप इस्तेमाल करने की एक गाइडलाइन जारी की है। यानी कि व्हॉट्सएप पर क्या-क्या मैसेज भेजे जा सकते हैं और क्या नहीं। इसकी जानकारी सभी यूजर्स को होनी चाहिए।
इस तरह के मैसेज मत भेजें
व्हॉट्सपर पर ग्रुप चैट काफी पॉपुलर है इसमें 200 लोगों को एकसाथ जोड़कर आपस में बात किया जा सकता है। ग्रुप एडमिन व्हॉट्सएप ग्रुप का संचालक माना जाता है। ऐसे में ग्रुप एडमिन को सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि साइबर कानून के तहत अगर ग्रुप में कोई भी मेंबर धर्म, जाति, देश या भाषा आदि से संबंधित कोई विवादित पोस्ट करता है तो इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर ग्रुप एडमिन माना जाएगा। एडमिन चाहे तो पहले उस मेंबर को चेतावनी दे सकता है, अगर फिर भी वह व्यक्ित विवादित पोस्ट या मैसेज डालने से बाज नहीं आता तो एडमिन पुलिस में शिकायत कर सकता है।
ग्रुप एडमिन को हो सकती है 5 साल की सजा
आईपीसी की धारा 153 ए के तहत किसी भी सोशल मीडिया या व्हॉट्सएप आदि मैसेजिंग एप पर धर्म, जाति, देश या भाषा सबंधित विवादित पोस्ट की जाती है तो इसकी जिम्मेदारी एडमिन की होगी। ग्रुप एडमिन को 5 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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