RANCHI: नगर निगम से बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण ओल्ड एजी कॉलोनी कडरू स्थित अंजनी सिंह के मकान को सील कर दिया गया। उन्होंने अपनी जी प्लस टू बिल्डिंग के ऊपर अवैध रूप से जी प्लस थ्री बिल्डिंग बना ली थी। सोमवार को नगर आयुक्त ने जांच रिपोर्ट के आधार पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम ख्0क्क् की धारा ब्फ्7(ब्) के तहत प्रतिवादी अंजनी सिंह के भवन को तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश दिया। वहीं प्रतिवादी को ख्भ् मई को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश है। यदि प्रतिवादी अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

निगम ने मांगा था नक्शा, नोटिस

म् मई को प्रतिवादी अंजनी कुमार सिंह के खिलाफ अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर केस दर्ज किया गया था। इसमें जी प्लस टू बिल्डिंग के ऊपर अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन किये जा रहे जी प्लस थ्री बिल्डिंग के खिलाफ यूसी केस संख्या-ब्8/ख्0क्7 दर्ज किया गया था। इस दौरान इंजीनियरों ने जांच के दौरान स्वीकृत नक्शा भी मांगा था। लेकिन प्रतिवादी ने कोई नक्शा उपलब्ध नहीं कराया। इसके बाद प्रतिवादी को नोटिस भी भेजा गया और थाने में सूचना देकर काम बंद कराने को कहा गया था। लेकिन प्रतिवादी ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया था।