- नगर निगम निगरानी कोर्ट ने चार कंस्ट्रक्शन पर लगायी रोक
- सात दिनों में बिजली-पानी होगा बंद, तीस दिनों में तोड़ना होगा कंस्ट्रक्शन
PATNA: अगले सात दिनों में चार कंस्ट्रक्शन का बिजली पानी रोकना है और तीस दिनों के भीतर इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने का निगम निगरानी कोर्ट ने आदेश दिया है। पाटलिपुत्रा, लाल जी टोला, दक्षिणी गांधी मैदान और सुल्तानगंज एरिया के कंस्ट्रक्शन की जांच के दौरान निगम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। इन कंस्ट्रक्शन के सीवरेज और बिजली को भी सात दिनों के अंदर काटने का आदेश दिया गया है। जानकारी हो कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम निगरानी की टीम ने तेजी से आदेश निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे पहले इसकी रफ्तार काफी धीमी थी और इसको लेकर लगातार हाईकोर्ट की ओर से दबाव दिया जा रहा था।
इन कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का दिया आदेश
First
लोकेशन - एएन कॉलेज स्थित अल्पना मार्केट पाटलिपुत्रा
बिल्डर - कनौडिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
इलीगल कंस्ट्रक्शन - जी प्लस फाइव
आदेश - बिजली काटना और अवैध कंस्ट्रक्शन तोड़ना
स्द्गष्श्रठ्ठस्त्र
लोकेशन - राजेश चौधरी देवराज इंक्लेव लाल जी टोला
बिल्डर - मेसर्स साई श्री बाला कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
इलीगल कंस्ट्रक्शन - जी प्लस फोर का अवैध निर्माण
आदेश - बिजली पानी काटना और तीस दिनों में अवैध कंस्ट्रक्शन तोड़ना
ञ्जद्धद्बह्मस्त्र
लोकेशन - दक्षिण गांधी मैदान स्थित अमरूदी गली नाला रोड स्थित कृष्णा लाल,
बिल्डर - निशांत इंजिकॉन प्राइवेट लिमिटेड दक्षिण गांधी मैदान में
इलीगल कंस्ट्रक्शन - जी प्लस थ्री का अवैध निर्माण कर दिया है।
आदेश - सात दिनों के अंदर बिजली पानी काटना और तीस दिनों में अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ना
स्नश्रह्वह्मह्लद्ध
लोकेशन - अम्बर अपार्टमेंट न्यू खजूर बन्ना, सुल्तानगंज डिपो गली
बिल्डर - इश्तियाक अहमद एवं मो। शिवली नोमानी
इलीगल कंस्ट्रक्शन - क्फ् फीट पर जी प्लस फोर का कंस्ट्रक्शन
आदेश - सात दिनों में पूरी तरह वैन और तीस दिनों में अवैध कंस्ट्रक्शन तोड़कर गिराना