पुलिस-प्रशासन और पर्यटन विभाग की संयुक्त टीम करेगी होटलों का निरीक्षण

-सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो लगेगा होटल में ताला

Meerut । होटलों में अवैध गतिविधियों का संचालन रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन और पर्यटन विभाग की एक साझा टीम बनेगी। एडीएम सिटी मुकेश चंद्र ने बताया कि यह टीम शहर के सभी होटलों का निरीक्षण करेगी और संचालन संबंधी अनुमति का परीक्षण करेगी। सराय एक्ट का पालन न करने वाले होटल-लॉज का संचालन बंद होगा।

एक्ट का उल्लंघन

शहर में सराय एक्ट का जमकर उल्लंघन हो रहा है। यहां 200 से ज्यादा होटल, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस और लॉज हैं। इनमें महज 71 ही सराय एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े है तो इन अवैध होटलों में अवैध गतिविधियों का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है।

ये है नियम

यात्रियों के ठहरने के लिए बनाए गए भवनों, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल, लॉज, मैरिज सेंटर आदि का सराय एक्ट 1867 के तहत पंजीकरण जरूरी है। पंजीकरण के लिए इन प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्धारित मानक पूरे करने होते हैं। स्वास्थ्य और अग्निशमन विभाग से भी एनओसी लेनी होती है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग की होती है।

नोटिस का असर नहीं

होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर नोटिस जारी किया गया था। किंतु ज्यादातर ने न तो पंजीकरण कराया और न ही रिन्यूवल। नियमानुसार बगैर पंजीकरण के होटल या गेस्ट हाउस का संचालन नहीं हो सकता।

राजस्व को चूना

बता दें कि होटल या गेस्ट हाउस में एक कमरे का किराया अगर एक हजार या इससे ऊपर है तो उसे पांच प्रतिशत टैक्स पर्यटन विभाग को दिया जाता है। किंतु बगैर पंजीकरण के चल रहे ये गेस्ट हाउस कर की सीधे-सीधे चोरी कर रहे हैं।

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पुलिस-प्रशासन और पर्यटन विभाग की संयुक्त टीम शहर के होटलों में छापेमारी कर उनके संचालन संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण करेगी। सरांय एक्ट में रजिस्ट्रेशन के बिना होटल या लॉज का संचालन अवैध है।

-मुकेश चंद्र, एडीएम सिटी, मेरठ