- हाईकोर्ट का आदेश पहुंचा प्रदेश के सभी डीएम के पास

- लागू होने के बाद सीजीएम कोर्ट में दाखिल होगा परिवाद

BAREILLY: अवैध खनन करते पकड़े गए वाहन छोड़ने की पॉवर खनन विभाग से छिनने वाली है। अब कोर्ट के जरिए वाहन रिलीज किए जाएंगे। इस संबंध में हाईकोर्ट से जारी आदेश जिले में पहुंच गया है। जिसे खनन विभाग ने लागू कराने के लिए डीएम पंकज यादव को भेज दिया है। खनन अधिकारी के मुताबिक डीएम की मंजूरी के बाद आदेश लागू कर दिया जाएगा।

डीएम से छिनेगा अधिकार

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश सरकार पर खनन घोटालों के आरोप लगे तो हाईकोर्ट खनन घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिए थे। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई तो हाईकोर्ट ने दोबारा आदेश दिया कि अवैध खनन के मामले कोर्ट के अधीन होंगे। जिसमें यह कहा गया है कि अवैध खनन करते हुए पकड़े जाने पर वाहन को छोड़ने व अन्य कार्रवाईयों की जिम्मेदारी डीएम की नहीं होगी।

ऐसे होती थी कार्रवाई

हाईकोर्ट के जारी आदेश से पहले अवैध खनन पकड़े जाने पर खनन विभाग से वाहन रिलीज किए जाते थे। जुर्माना व अन्य प्रक्रियाएं डीएम के निर्देश पर होती थी, लेकिन अब वाहन पकड़े जाएंगे तो संबंधित व्यक्ति को खनन विभाग की बजाय कोर्ट से वाहन रिलीज कराना होगा। कई बार वाहन पकड़ा गया तो दंडात्मक कार्रवाई के आदेश भी कोर्ट से हो सकते हैं। संभावना है कि इस नए बदलाव के बाद अवैध खनन के मामलों पर प्रभावी कार्रवाई होगी। बता दें कि बरेली में रामगंगा नदी व अन्य इलाकों में पटान खनन किया जा रहा है। जिसपर कार्रवाई के निर्देश डीएम ने दिए हैं।

हाईकोर्ट के जारी आदेश में खनन के मामले पर कोर्ट कार्रवाई करेगा। संबंधित आदेश डीएम की मंजूरी के लिए भेज दिया है।

आशीष कुमार, खनन अधिकारी