-खुलेआम बेचे जा रहे हैं गुटखा और पान मसाला

-सिटी को टुबैको फ्री बनाने में स्वास्थ्य विभाग पड़ा सुस्त

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JAMSHEDPUR: पान मसाला, गुटखा और जर्दा की बिक्री पर रोक लगाने की प्रक्रिया कागजों में चल रही है। पान मसाला को पूरी तरह से बैन कराने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को मिली है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण सिटी में पान मसाला पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका है। हालत यह है कि सिटी में रोज लाखों रुपए के गुटखा, पाल मसाला का कारोबार हो रहा है।

टोबैको मिक्स्ड पान मसाला बैन

ईस्ट सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉ एसके झा ने बताया कि टोबैको मिक्स्ड पान मसाला के प्रोडक्शन, स्टॉक और सेलिंग पर पूरी तरह से बैन है। इसके लिए नोडल ऑफिसर एसीएमओ को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी टीम ने कई दुकानों से पान मसालों का सैंपल लिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

सुस्त है धावा दल

सिटी में पान मसालों की बिक्री की रोकथाम के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने धावा दल का गठन किया था। साल ख्0क्ख् से स्टेट में निकोटिनयुक्त पान मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद से धावा दल ने कुछ ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। लेकिन बाद में कार्रवाई सुस्त पड़ गई। पिछले एक साल में किसी भी जर्दा, पान मसाला बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई नहीं की गई है।

स्कूलों के पास मिलता है कैंसर का सामान

ऐसे तो स्कूल और कॉलेजों के आसपास गुटखा और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन सिटी के स्कूल, कॉलेजों के आसपास इसकी इसकी बिक्री खूब होती है। स्टूडेंट दीपक कश्यप का कहना है कि इसकी जानकारी सभी को है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। बोलने पर भी कार्रवाई नहीं होती है।

ये हैं नो स्मोकिंग जोन

सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, होटल, बस, ट्रेन, सरकारी-निजी ऑफिस, बैंक, पोस्ट ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल, मैरिज हॉल, स्कूल-कॉलेज सहित सभी सार्वजनिक स्थलों को नो स्मोकिंग जोन घोषित किया गया है।

इन्हें नहीं बेच सकते तंबाकू उत्पाद

एसपी चंदन कुमार झा के अनुसार क्8 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने की मनाही है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर ख्00 रुपए फाइन करने का प्रावधान है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान से यदि किसी व्यक्ति को शिकायत है तो इसकी शिकायत पुलिस के पास की जा सकती है।

गुटखा, पान मसाला खाने वालों से मैं व्यक्तिगत तौर पर अपील करना चाहता हूं कि इस स्वीट प्वाइजन को आज से ही ना कहें। पान मसालों में कैंसरकारी तत्व होते हैं, जो आपको मौत की मुंह तक ले जा सकते हैं।

-डॉ बलराम झा, फिजिशियन, एमजीएम हॉस्पिटल

निकोटिनयुक्त पान मसाला के प्रोडक्शन, स्टॉक करने और बिक्री पर प्रतिबंध है। पान मसाला के साथ दूसरे पैकेटों में जर्दा बेचना भी प्रतिबंधित है। स्वास्थ्य विभाग को ऐसी सूचना मिली है। हम जल्दी ही कार्रवाई करेंगे।

-डॉ एसके झा, सिविल सर्जन, ईस्ट सिंहभूम