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KANPUR। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को अब जुर्माना भरना पड़ेगा। वित्तीय वर्ष ख्0क्फ्-क्ब् के रिटर्न के लिए भ् हजार रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं एक्साइज ड्यूटी के लिए रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन शुरू हो गया है।

तभी फाइल होगा रिटर्न

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साल ख्0क्फ्-क्ब् का इनकम टैक्स रिटर्न न जमा करने वालों पर जुर्माना लगा दिया है। यानी कि अब अगर कोई रिटर्न जमा करने जाता है तो उसे भ् हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। कर विशेषज्ञ धर्मेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि वित्तीय वर्ष ख्0क्ब्-क्भ् का जिसने भी एडवांस टैक्स नहीं दिया है। उन्हें अब ब्याज देना होगा, क्योंकि विभाग ने डेट नहीं बढ़ाई है। क्ख् प्रतिशत प्रति साल के हिसाब से उन्हें ब्याज देना होगा।

एक्साइज में ऑनलाइन कराईए रजिस्ट्रेशन

एक्साइज विभाग ने अब रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस ऑनलाइन कर दिया है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए मैन्युअली वर्क करने की जरुरत नहीं है। अब जो कोई भी कारोबारी किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन उत्पाद शुल्क विभाग में करा सकते हैं। वहीं अपने खाते भी कम्प्यूटर में रख सकते हैं।