PATNA : पटना हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें 6 प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेजों में नए सेशन के लिए बीएचएमएस की पढ़ाई पर रोक दी थी। कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों को 15 दिसंबर तक चयनित छात्रों का एडमिशन लेने का आदेश दिया। यह आदेश मंगलवार को न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की पीठ ने एक साथ आधे दर्जन प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेजों के संचालकों की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इन कॉलेज के संचालकों ने आरोप लगाया था कि सेशन 2017-18 के लिए पचास-पचास छात्रों का एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के आयुर्वेद, योगा एंड नैचरोपैथ, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथिक (आयुष) विभाग ने एक पत्र जारी कर अगले सेशन के लिए इन्हें मेडिकल की पढ़ाई कराने की अनुमति नहीं दी। जबकि मानदंड को जांचने का अधिकार होम्योपैथिक सेन्ट्रल काउंसिल को है।

कॉलेज के इन संचालकों की याचिका पर हुई सुनवाई

याचिका दायर करने वालों में बीएनएम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मंगला-कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, द टैम्पुल ऑफ हैनीमैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल, मंहर्षि मेही दास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर स्थित डा.अजय कुमार शर्मा कॉलेज, केएनएच होमियोपैथिक कॉलेज के संचालक शामिल हैं।

इन संस्थानों की ओर अधिवक्ता विन्ध्याचल सिंह, मृगांक मौली, स्मृति एवं समीर ने कहा कि केन्द्र सरकार अनधिकृत हस्तक्षेप कर तरह-तरह की कार्रवाई कर रही है। जबकि नियमानुसार एचसीसी इन सारे संस्थानों की जांच करा चुकी है। इसके बाद ही एचसीसी ने इन कॉलेजों को अनापलि प्रमाणपत्र जारी किया था।