दुघर्टना से विकलांगता तक  

रेल यात्रा में यदि कोई यात्री दुर्घटना का शिकार होता है और किसी कारण से उसकी मौत हो जाती है या विकलांगता होती है तो उस केस में वह या उसके परिजन रेलवे विभाग में क्लेम फाइल कर सकते हैं. मौत या पूर्ण विकलांगता के केस में विभाग द्वारा व्यक्ति या उसके परिजनों को 10 लाख रुपये के बीमा राशि का भुगतान किया जायेगा.

घायलों और आंशिक विकलांगों के लिए भी बीमा राशि

जानकारी क मुताबिक आंशिक विकलांगता में व्यक्ति को 7.5 लाख तक तथा घायल व्यक्ति के ईलाज के लिए दो लाख रुपये तक हॉस्पिटल खर्च दिए जाने का ऐलान किया गया है. बता दें कि रेलवे की इस जर्नी बीमा प्लान के लिए यात्रियों को एक भी पैसा एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है. इसका शुल्क टिकट रेवेन्यू में से ही ऐड कर प्रति व्यक्ति 92 पैसा के हिसाब से पॉलिसी कंपनियों तक पहुंचा दिया जायेगा.

रेल बजट में हुआ था एनाउंस

पूर्व रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने ही रेल बजट के दौरान इस प्लान की घोषणा करते हुए कहा था कि रेलवे टिकट बुकिंग के समय प्रत्येक यात्री के लिए यात्रा बीमा कवर की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. ट्रेन एक्सिडेंट या आतंकवादी हमला, डकैती, लूटपाट, गोलीबारी की जैसी स्थिति अगर ट्रेन में बनती है, जिसमें यात्री मृत्यु या पूर्ण विकलांगता का शिकार होता है तो उसे बीमित राशि का भुकतान किया जायेगा.

बच्चे व विदेशी दायरे से बाहर

फिलहाल इस यात्री बीमा पॉलिसी के लाभ से पांच साल तक के बच्चों और विदेशी नागरिकों को बाहर रखा गया है. बता दें कि इस स्कीम का फायदा उन सभी पैसेंजर्स को मिलेगा जिनके पास जनरल, अन-रिजर्व, या रिजर्व कटेगरी के कन्फर्म, आरएसी और वेटिंग टिकट होंगे.  

सबसे सस्ती यात्रा बीमा

रेलवे अधिकारियों का दावा है कि ये अब तक की सबसे सस्ती यात्रा बीमा योजना है. इसके लिए चार जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाईअप किया गया है. इस बीमा के बारे नौर्दन रेलवे के कैंट स्टेशन के सीबीएस विनोद यादव ने बताया कि टिकट पर मिलने वाले इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारे पैसेंजर्स को जानकारी ही नहीं है. जबकि रेलवे की ओर से टिकट खरीदने वाले सभी पैसेंजर का बीमा का फायदा उठाते हैं.

National News inextlive from India News Desk