मकोका से भी किया आरोपमुक्त
बता दें कि अदालत ने आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी के अलावा पुलिस की ओर से अलग से दर्ज किए गए मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) से भी आरोपमुक्त किया है। अदालत ने यह फैसला पुलिस की ओर से दायर छह हजार पेज की चार्जशीट पर सुनवाई करके दिया है। अपने करीब डेढ़ सौ पेज के फैसले में अदालत ने कहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई भी ठोस सुबूत पेश नहीं कर पाई है। ऐसे में परिस्थितियों को देखते हुए सभी आरोपियों को आरोपों से बरी किया जा रहा है।

ऐसी रहा सुनवाई का माहौल
दोपहर के करीब दो बजे अदालत सभी आरोपियों, उनके वकीलों व अन्य लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सुनवाई शुरू होते ही पुलिस की ओर से पेश हुए वकील राजीव मोहन ने कोर्ट से कहा कि मामले में पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। वह अभी जारी है। इस मामले में पैसों का हवाला समेत अन्य तरीकों से लेनदेन हुआ है। इस क्रम में उनका कहना था कि मामले की जांच कर रही लोढ़ा समिति ने भी कई तथ्य उजागर किए हैं। इस क्रम में मुंबई, चेन्नई, गुजरात समेत अन्य राज्यों की पुलिस मामले की जांच कर रहीं हैं।

दिल्ली पुलिस ने मांगा था समय
ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लोढ़ा समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए अभी पर्याप्त समय चाहिए। पुलिस की अर्जी के बाद अदालत ने मामले में चार बजे अपना फैसला सुनाने का समय तय किया। इसके बाद अदालत करीब साढ़े चार बजे बैठी और न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया।  फैसला सुनने के बाद अदालत कक्ष में मौजूद कई लोगों ने खुलकर तालियां बजाईं।

ऐसा था मामला
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान रॉयल्स टीम के क्रिकेटर श्रीसंत को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में 16 मई, 2013 को मुंबई के एक होटल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद श्रीसंत पर आजीवन खेल को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया था। श्रीसंत के बाद मामले में पुलिस ने चह्वïन व चंदीला को गिरफ्तार किया था।

पुलिस की जांच भी आई संदेह के घेरे में
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच भी संदेह के घेरे में आई थी। अदालत ने इस पर भी कई सवाल उठाए थे। फिक्सिंग में श्रीसंत सबसे बड़ा नाम था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह 2011 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। मामले में पुलिस ने छह हजार पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की। इसके बाद पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। इसमें अडंरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, पाकिस्तान के सट्टेबाज जावेद चुटानी, सलमान व एहतेशाम समेत 42 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की सिफारिश की गई थी। इसमें दाऊद, छोटा शकील, चुटानी, सलमान व एहतेशाम सहित छह आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।

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