छूट से मिलेगी रहात

मोदी सरकार के पहले बजट का अनुनाम लगभग सही निकला. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये तक कर दिया है. इसके साथ ही सीनियर सिटिजन को भी राहत देते हुये टैक्स छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख्ा तक कर दी. मोदी सरकार का यह तोहफा सेलरीड क्लास के लिये बड़ी राहत लेकर आया है.

अपना भी होगा घर

वित्त मंत्री ने एक आम आदमी के घर के सपने को पूरा करने की भी योजना बना ली है. अब हाउसिंग लोन के ब्याज चुकाने पर टैक्स छूट सीमा 1.5 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपये तक कर दी गई है. मोदी सराकर का यह फैसला आम आदमी के सपनों को पंख लगाने में मदद करेगा. अपने घर का सपना देखने वाले अब इसे हकीकत में तब्दील होते देख सकेंगे.

निवेश के साथ बचत ज्यादा

वित्त मंत्री ने टैक्स सेविंग स्कीमों में बचत का रास्ता खोल दिया है. धारा 80 सी के तहत इंश्योरेंस में इनवेस्टमेंट की सीमा को 1 लाख्ा से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है. इसी तरह पीपीएफ में इनवेस्टमेंट करने पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी है.

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