रांची : राज्य सरकार आठ विधानसभा क्षेत्राें में डिग्री कॉलेज खोलेगी। इनमें खिजरी, बरही, गोमिया, टुंडी, बोरियो, बरहेट, शिकारीपाड़ा तथा नाला शामिल हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। प्रत्येक कॉलेज के भवन निर्माण पर 15 करोड़ 76 लाख 99 हजार रुपये खर्च होंगे। राज्य सरकार उन सभी विस क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज खोल रही है, जहां अभी तक एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है। इसी के साथ राज्य मंत्रिपरिषद ने तेरह जिलों के 105 प्रखंडों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) के निर्माण की भी मंजूरी प्रदान कर दी। इसपर 735 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इधर, राज्य मंत्रिपरिषद ने गढ़वा में पाइप से जलापूर्ति योजना के लिए 1,064 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी।

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पांकी के तत्कालीन बीडीओ समेत दो पदाधिकारी बर्खास्त

राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के दो पदाधिकारियों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव पर भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। बर्खास्त होनेवाले पदाधिकारियों में कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव सूर्यमणि आचार्य तथा पांकी के तत्कालीन बीडीओ सह सीओ अनवर हुसैन शामिल हैं। सूर्यमणि आचार्य को राज्य सरकार ने दोबारा बर्खास्त किया है। इनपर गलत जाति प्रमाणपत्र के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रशासनिक सेवा में आने का आरोप है। दरअसल, इन्होंने कुम्हार जाति (ओबीसी) होते हुए भी लोहरा जाति (एसटी) का गलत प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल की थी। इस आरोप में इनपर पूर्व में ही विभागीय कार्यवाही चलाई गई थी। इसमें वे लोहरा जाति के होने को प्रमाणित करने में असफल रहे। इसके बाद इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। इसके विरुद्ध में उनके द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसमें कोर्ट ने यह इस आधार पर बर्खास्तगी रद कर दी कि इस संबंध में निर्णय लेने के पूर्व कास्ट स्क्रूटनी कमेटी से राय नहीं ली गई। इस आदेश के आलोक में इन्हें सेवा में फिर से बहाल कर लिया गया। इधर, कल्याण विभाग की कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को आचार्य द्वारा गलत जाति प्रमाणपत्र के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा में नियुक्त होने के मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आचार्य द्वारा अपने बचाव में जो भी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए उनसे उनके लोहरा जाति होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने समीक्षा कर आचार्य को दोबारा बर्खास्त करने का प्रस्ताव दिया। अनवर हुसैन पर सरकारी योजनाओं में लापरवाही, अनियमितता तथा मुख्यालय से लगातार गायब रहने आदि के आरोप प्रमाणित हुए हैं।

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कैबिनेट के अन्य फैसले

-आठ अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय के गठन की स्वीकृति।

- कोल्हान विश्वविद्यालय में उडि़या भाषा विभाग की स्थापना होगी।

- तीनों मेडिकल कॉलेजों में ट्यूटर व सीनियर रेजिडेंट नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष बढ़ाई गई।

- हर जिले में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेस सोसाइटी गठित होगी। इसके लिए 330 पदों के सृजन की स्वीकृति।

- कोडरमा के जयनगर में 0.229 एकडृ भूमि विशेष रेल परियोजना के लिए डीएफसीसीआइएल को सौंपने की स्वीकृति।

- हजारीबाग के नगवां तथा पलामू के चियांकी हवाई अड्डे के विस्तार की स्वीकृति।

- हजारीबाग में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 321.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति।

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