--रांची सीबीआई कोर्ट की बीके गौतम की अदालत ने शनिवार को सुनाया फैसला
--चारा घोटाला आरसी 54ए/ 96 के तहत डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है मामला
RANCHI (23 Aug): रांची सीबीआई कोर्ट की बीके गौतम की अदालत ने शनिवार को चारा घोटाला आरसी भ्ब्ए/ 9म् के तहत डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में फ्फ् आरोपियों में से ख्फ् के खिलाफ सजा सुनाई है, जबकि दस आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने अधिकतम सजा पांच साल और अधिकतम जुर्माना दस लाख रुपए तक लगाया है। जबकि न्यूनतम सजा तीन साल और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। मामला डोरंडा कोषागार से सात करोड़ रुपए से अधिक की अवैध निकासी का है। इस मामले में सीबीआई ने भ्ख् लोगों को आरोपी बनाया था। ट्रायल के दौरान इनमें से क्म् आरोपियों की मौत हो गई, जबकि दो आरोपी अब भी फरार हैं। एक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और वह सरकारी गवाह बन गया था। सीबीआई कोर्ट ने जिन ख्फ् लोगों को सजा सुनाई है। उनमें से चार पशुपालन पदाधिकारी हैं और बाकी सप्लायर्स हैं।
सात करोड़ की अवैध निकासी का मामला
गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार से फर्जी आवंटन पर सात करोड़ छह लाख फ्भ् हजार भ्ख् रुपए की अवैध निकासी हुई थी। यह मामला क्98भ् से क्990 के बीच के बीच का है। इस मामले में एफआईआर तत्कालीन एडीएम सुरेंद्र मोहन सिन्हा ने डोरंडा थाने में दर्ज कराई थी। बाद में सीबीआई ने दोबारा एफआईआर क्7 अप्रैल क्99म् को दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में सीबीआई ने जांच के बाद भ्0 आरोपियों के खिलाफ क्7 जनवरी ख्000 को चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से एक आरोपी दीपेश चांडक सीबीआई की ओर से गवाह बन गया था। वहीं प्रमोद कुमार जायसवाल ने जुर्म स्वीकार कर लिया था। इस मामले में क्क्फ् गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी और यह सीबीआई कोर्ट से ब्7वां फैसला है। इससे पहले ब्म् फैसले आ चुके हैं और सजा सुनाई जा चुकी है।
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इन आरोपियों को सुनाई गई सजा
आरोपी सजा जुर्माना
केएम प्रसाद पांच साल दो लाख
जयकिशन पांच साल दो लाख
केएम प्रसाद सिन्हा पांच साल दो लाख
गौरीशंकर तीन साल एक लाख
सुरेश दूबे चार साल दो लाख
विजय कुमार मल्लिक तीन साल ब्0 हजार
संजय सिन्हा तीन साल ख्भ् हजार
रामाशंकर सिंह चार साल क्.भ् लाख
विजेश्वरी सिन्हा चार साल 80 हजार
रामानंदन सिंह चार साल क्.ख्भ् लाख
त्रिपुरारी मोहन प्रसाद पांच साल दस लाख
अनिल कुमार सिंह तीन साल ख्0 हजार
श्यामनंदन सिंह तीन साल भ्0 हजार
मो सईद चार साल दो लाख
अजीत वर्मा तीन साल फ्0 हजार
नयन रंजन तीन साल ख्भ् हजार
मोहिंदर सिंह बेदी तीन साल भ्0 हजार
रमेश प्रसाद तीन साल भ्0 हजार
रमेश प्रसाद तीन साल ख्0 हजार
प्रदीप महतो तीन साल ख्0 हजार
सत्येंद्र मेहरा चार साल एक लाख
जगमोहन लाल कक्कड़ तीन साल भ्0 हजार
गजेंद्र कुमार कक्कड़ तीन साल भ्0 हजार
ओमप्रकाश पांडेय तीन साल पांच हजार