- हत्यारोपी पीयूष और उसके साथियों में पड़ी फूट

-हत्यारोपी अवधेश और रेनू ने पीयूष को पीटने की कोशिश की

- पीयूष को पेशी कराने के बाद घुमाने का लगाया आरोप

KANPUR:

ज्योति हत्याकांड के सूत्रधार हत्यारोपी पीयूष पर अभी भी पुलिस और जेल अधिकारियों की कृपा बरस रही है। अभी तक वो जेल में पैसे के दम पर मौज कर रहा है। अब वो कोर्ट में पेशी कराने के बाद घूमने चला जाता है। यह खुलासा गुरुवार को उसके साथी हत्यारोपी रेनू और अवधेश ने किया। दोनों ने पीयूष को गाली देते हुए उस पर ही ज्योति की हत्या कराने का आरोप लगाया। दोनों को अपनी करनी पर पछतावा है। वे अब सरकारी गवाह बनकर पीयूष को सजा दिलाना चाहते हैं। इसके लिए उनके वकील ने अर्जी तैयार कर ली है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगली तारीख में दोनों के सरकारी गवाह बनने की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर देंगे।

पीयूष से गाली-गलौज और हाथापाई

ज्योति के मर्डर के आरोप में जेल में बन्द पीयूष, उसके साथी रेनू, अवधेश, सोनू और आशीष में फूट पड़ गई है। इसकी पुष्टि गुरुवार को हो गई। जब सारे आरोपियों को पेशी पर कोर्ट लाया जा रहा था। रास्ते में हत्यारोपी अवधेश और रेनू ने गाली-गलौज कर पीयूष को पीटने की कोशिश की। पुलिस बीच-बचाव कर किसी तरह पीयूष को कोर्ट ले गई तो पेशी के बाद हत्यारोपी अवधेश और रेनू ने उसको दोबारा पीटने की कोशिश की। दोनों पीयूष के पांच-छह तमंचे जड़ भी दिए थे। दोनों चिल्लाते हुए पीयूष को ही ज्योति का हत्यारा बता रहे थे। दोनों कह रहे थे कि वे पीयूष की साजिश का शिकार हुए है।

बनेंगे सरकारी गवाह

कोर्ट के बाहर हत्यारोपी अवधेश और रेनू अपने परिजनों को देख इतने भावुक हो गए कि वे रोते हुए कहने लगे कि उनसे गलती हो गई है। वे पीयूष पर गुस्सा उतारते हुए बोलने लगे कि पीयूष ही सारे कांड की जड़ है। उसी ने उन लोगों को पैसे का लालच देकर फंसाया है। अब वे पीयूष को सजा दिलाकर अपनी गलती सुधारेंगे। इसके लिए वे सरकारी गवाह बनेंगे। दोनों ने कहा कि वे अगली तारीख पर कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरकारी गवाह बनने की अपील करेंगे। दोनों ने कहा कि वे सारी सच्चाई बयां कर देंगे।

तीन घंटे बाद जेल क्यों पहुंचता है पीयूष

हत्यारोपी रेनू और अवधेश ने पीयूष को कस्टडी में जेल ले जाने वाले पुलिस कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। दोनों ने कहा कि उन लोगों को कोर्ट के बाहर एक मिनट के लिए भी नहीं रोका जाता है, जबकि पीयूष पेशी के बाद परिजनों से मिलता है। उन लोगों को पेशी के बाद सीधे जेल भेज दिया जाता है, जबकि पीयूष शाम को सात बजे के बाद जेल आता है। वो तीन घंटे कहां रहता है। दोनों ने जेल अधिकारियों पर भी पुलिस को वीआईपी सुविधा देने का आरोप लगाया। दोनों ने कहा कि पीयूष को पेशी कराने के बाद पुलिस कर्मी घुमाने ले जाते हैं। वो एक बार अपने घर भी गया था। जिसके एवज में पुलिस कर्मियों ने पीयूष के परिजनों से पांच हजार रुपए लिए थे।

आई नेक्स्ट पहले भी कर चुका है खुलासा

आई नेक्स्ट ने ज्योति हत्याकांड में हत्यारोपी पीयूष को जेल में वीआईपी सुविधा दिए जाने से लेकर पेशी में उसको बरगर और पिज्जा खिलाए जाने का खुलासा कर चुका है। आई नेक्स्ट इस हत्याकांड से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात का प्रकाशित कर चुका है। हत्यारोपी पीयूष पर पुलिस की मेहरबानी के बारे में आई नेक्स्ट खुलासा कर चुका है। पीयूष और मनीषा को एक साथ एक ही गाड़ी पर जेल जाने का भी आई नेक्स्ट ने खुलासा किया था। इसके बाद भी पुलिस और जेल अफसरों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है।

तीन अगस्त को आरोप तय होने की उम्मीद

जिला जज की कोर्ट में ज्योति हत्याकांड की सुनवाई चल रही है। गुरुवार को चार्ज पर बहस होनी थी। इसके लिए हत्यारोपी पीयूष, रेनू, आशीष, अवधेश और सोनू को पुलिस कस्टडी में जेल से कोर्ट लाया गया, जबकि बेल पर रिहा मनीषा सीधे कोर्ट पहुंची थी। जिला जज ने फैसले को रिजर्व करते हुए 3 अगस्त की तारीख लगा दी है। विशेष अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि चार्ज पर बहस पूरी हो गई है। उम्मीद है कि तीन अगस्त को आरोपियों पर चार्ज फ्रेम जाएगा।

अवधेश की बेल भी हुई खारिज

जिला जज कोर्ट में गुरुवार को हत्यारोपी अवधेश की भी बेल पर सुनवाई हुई। जिलाजज ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद बेल खारिज कर दी। बचाव पक्ष से एडवोकेट संजीव तिवारी ने कहा कि उनका मुवक्किल बेकसूर है। उसको साजिश के तहत पुलिस ने फंसाया है। जिसके जवाब में विशेष अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र पाल सिंह ने कहा कि अवधेश ने ही पीयूष से ज्योति को मारने की सुपारी ली थी। अवधेश ही दो बार चाकू खरीदने के लिए मॉल गया था। उन्होंने सबूत के तौर पर मॉल की सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट में पेश की। उन्होंने कहा कि अवधेश ने ही ज्योति के मर्डर के बाद उसके कान से टॉप्स निकाले थे। जिसे उसने आईओसी की पाइप लाइन के पास जमीन में गाड़ दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर ही यह सामान बरामद किया था। जिससे सुनने के बाद कोर्ट ने अवधेश की बेल खारिज कर दी।