बच्चों से मिल सकेंगे

बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर और उनके पति संजय कपूर के बीच तलाक का मामला काफी लंबे समय से चल रहा था। ऐसे में कल सु्प्रीम कोर्ट ने भी उनके इस मामले में आपसी सहमति से उनके तलाक को औपचारिक मंजूरी दे दी। जस्टिस एके सीकरी और आरके अग्रवाल ने बंद कमरे में मामले को सुनने के बाद इस पर अपनी रजामंदी दी। इसके साथ ही अभिनेत्री करिश्मा कपूर द्वारा संजय कपूर और सास-ससुर के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी भी न्यायालय ने खारिज कर दी। वहीं इस मामले में यह तय हो गया है कि करिश्मा और संजय के बच्चे समायरा और कियान दोनों मां के पास ही रहेंगे, लेकिन जब भी संजय चाहेंगे तो अपने बच्चों से आसानी से मिल सकेंगे। वहीं इस दौरान संजय कपूर को भी जिम्मेदारियां उठाने को दी गई हैं।

मकान नाम कराया

जिसमें कहा जा रहा है कि संजय ने दोनों बच्चों के नाम 14 करोड़ रुपये का बॉन्ड किया है। जिसमें बच्चों को खर्च के लिए मासिक तौर पर करीब 10 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं करिश्मा कपूर के नाम संजय ने एक मकान भी करा दिया है। गौरतलब है कि करिश्मा ने 2003 में कारोबारी संजय कपूर से शादी की थी। करिश्मा संजय की दूसरी पत्नी थी। इस दौरान उन्हें दो बच्चे भी हुए, लेकिन उनके रिश्ते में मनमुटाव बराबर बरकरार रहा। जिससे 2012 से ये दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद 2014 में इन्होंने आपसी सहमति से मुंबई कोर्ट में तलाक के की अर्जी दे दी थी, लेकिन बात में अंतिम दौर में बात बिगड़ गई थी। इसके बाद यह मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा था।

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