-रेजीडेंशियल एरियाज में कॉमर्शियल एक्टिविटीज करने वालों से केडीए वसूलेगा इंपैक्ट फीस

-कॉमर्शियली यूज हो रहे एरिया पर डीएम सर्किट रेट के एक चौथाई दर से देनी होगी फीस

-नगर निगम से मांगी दुकान, शोरूम की जोनवाइज लिस्ट, एरिया के डेवलपमेंट पर खर्च होगी रकम

KANPUR: रेजीडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल एक्टिविटीज करने वालों को केडीए ने जोर का झटका देने की तैयारी कर ली है। केडीए अब ऐसे लोगों से इंपैक्ट फीस वसूलेगा। ये फीस यूज किए जा रहे कॉमर्शियल एरिया पर डीएम सर्किल रेट का एक चौथाई की दर से लगेगी। इसके लिए केडीए ने रेजीडेंशियल एरियाज में स्थित दुकानों, शोरूम लिस्ट नगर निगम से मांगी है।

शहर में 44 बाजार स्ट्रीट

दरअसल वर्ष 2006 में कानपुर का मास्टर प्लान लागू हो चुका है, लेकिन केडीए अभी तक कानपुर का जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बना सका है। हालांकि इसकी जगह पर मास्टर प्लान में बाजार स्ट्रीट यानि मिश्रित भू प्रयोग का प्रावधान किया गया था। इसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि बाजार स्ट्रीट से प्री डोमिनेंटली रेजीडेंशियल लैंडयूज वाले एरिया में रहने वालों की दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। इसके लिए सिटी की 44 रोड को केडीए ने बाजार स्ट्रीट (मिश्रित भू प्रयोग) घोषित किया था। इन रोड्स के दोनों ओर स्थित प्लाट्स या घरों में सड़क की चौड़ाई के हिसाब से कॉमर्शियल यूज की गहराई तय कर दी गई थी। जिससे इन रोड्स के दोनों किनारों पर स्थित घर या प्लाट्स में दुकान, शोरूम बना सकें।

पूरे शहर में हजारों की संख्या में

पापुलेशन बढ़ने और केडीए इम्प्लाइज की मिलीभगत से सिटी के एक-दो नहीं दर्जनों रिहायशी मोहल्लों में लोगों ने घर के बाहरी हिस्से में दुकानें, शोरूम बनाकर किराए पर दे रखे हैं। ऐसी दुकानों, शोरूम की संख्या हजारों में है। शायद ही ऐसा कोई रेजीडेंशियल एरिया होगा, जहां घरों में दुकानें न चल रही हों। नियमों को तोड़कर बनाई गई ऐसी ही दुकानों, शोरूम को केडीए ने रेगुलाइज करने की तैयारी की है। इसके लिए केडीए लोगों से इंपैक्ट फीस वसूलेगा। अगर किसी मकान में 20 वर्ग मीटर पर दुकान बना ली गई और वहां का डीएम सर्किल रेट 40 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो इम्पैक्ट फीस एक चौथाई यानि 10 हजार प्रति वर्ग मीटर के हिसाब 20 वर्गमीटर की दुकान पर 2 लाख रुपए होगी।

डेवलपमेंट पर खर्च होगी इंपैक्ट फीस

केडीए के मुताबिक वसूली गई इंपैक्ट फीस उस एरिया में रोड वाइडनिंग, सीवेज व ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करने, पार्किग, फुटपाथ आदि डेवलप व‌र्क्स में खर्च की जाएगी। जिससे रेजीडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल एक्टिविटीज होने से बढ़ी समस्याएं दूर हो सकें।

मास्टर प्लान बनाने में प्राविधान

कानपुर महायोजना यानि कि मास्टर प्लान 2021 तक के लिए है। आने वाले समय में अगले मास्टर प्लान की कवायद शुरू हो जाएगी। इम्पैक्ट फीस वसूलने के लिए नगर निगम से मांगी जा रही दुकानों, शोरूम आदि की संख्या का इस्तेमाल नए मास्टर प्लान में भी होगा। केडीए वीसी के.विजयेन्द्र पाण्डियन ने बताया कि अभी तक 10 परसेंट ही कॉमर्शियल यूज के लिए रखा जाता है। जिस तरह से रेजीडेंशियल एरिया में दुकानें, शोरूम खुले हुए हैं, उसे देखते हुए निश्चित तौर पर अगले मास्टर प्लान में कॉमर्शियल यूज के लिए अधिक एरिया रखना पड़ेगा।

-- भूप्रयोग के खिलाफ रेजीडेंशियल एरिया में स्थित दुकानों, शोरूम को रेगुलाइज किया जाएगा। इसके लिए धारा-13 के तहत इम्पैक्ट फीस वसूलेगी।

- के.विजयेन्द्र पॉण्डियन। वीसी केडीए

ये हैं कुछ बाजार स्ट्रीट

-- आर्य नगर चौराहे के चारों ओर 400 मीटर तक

-- मधुराज नर्सिग होम रोड 400 मीटर तक

-- विजय नगर चौराहा से रेलवे पुल तक 600 मीटर तक

-- गोविन्द नगर मार्केट रोड पर 1000 मीटर दूरी तक

-- गुरुदेव चौराहा-जुगुल देवी कालेज रोड 800 मीटर तक

-- शास्त्री नगर रोड 500 मीटर तक

--चिडि़याघर-कम्पनी बाग चौराहा रोड 1440 मीटर तक