- पत्रकार हत्याकांड में मुख्य आरोपी ने जमानत के लिए दी थी याचिका

PATNA/SIWAN: पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में मुख्य आरोपी अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की जमानत याचिका मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने कांड के मुख्य सूत्रधार अजहरुद्दीन वेग उर्फ लड्डन की जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा सौंपी गई डायरी को पढ़ने के लिए सोमवार को कोर्ट ने एक दिन का समय लिया था। जिसके बाद यह निर्णय आया है। पूर्व से दाखिल जमानत याचिका पर लड्डन की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव ने बहस करते हुए अदालत से कहा कि मेरा मवक्किल निर्दोष है तथा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पुलिस ने उसके विरुद्ध कार्रवाई की है। अत: उसे जमानत प्रदान की जाए। याचिका के विरुद्ध जिला अभियोजन पदाधिकारी एके सुमन ने कांड दैनिकी के आधार पर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जमानत याचिका स्वीकार करने पर मामले में प्रतिकूल असर पड़ सकता है। पक्ष एवं प्रतिपक्ष को सुनने के पश्चात याचिका को खारिज कर दिया। इस बाबत पूछे जाने पर लड्डन के अधिवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि आदेश की समुचित अवलोकन के पश्चात ऊपरी अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी।

लड्डन ने किया था सरेंडर

विदित रहे कि पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के पश्चात पुलिस शहर के पांच अभियुक्तों विजय कुमार एवं अन्य को गिरफ्तार किया तथा उनके विरुद्ध प्राथमिक कांड संख्या फ्म्ख्/क्म् दर्ज की गई। पुलिस ने अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर अनुसंधान के क्रम में अजहरुद्दीन वेग उर्फ लड्डन को प्राथमिक अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई प्रारंभ की। पुलिसिया दबाव के पश्चात लड्डन ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उसने अपने को बेगुनाह बताते हुए सीजेएम अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।