- चारा घोटाले के दो मामले में लालू प्रसाद हुए पेश

- चाय, पानी, चना पर लालू को कोर्ट में बिताना पड़ा दिन

रांची : चारा घोटाले के दो मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सोमवार को सीबीआइ के विशेष कोर्ट में पेश हुए। लालू के अलावा पूर्व सांसद डॉ। आरके राणा, पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा सहित अन्य आरोपियों को भी पेश किया गया। सभी को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से लाकर पेश किया गया था। दोनों मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। डोरंडा मामले में सीबीआइ की ओर से गवाही दर्ज की गई। वहीं दुमका मामले में लालू की ओर से बहस की गई। सुनवाई को लेकर लालू प्रसाद को दिनभर कोर्ट में ही रहना पड़ा।

चाय-पानी व चना पर दिन

चाय-पानी व चना खाकर दिन बिताना पड़ा। डोरंडा मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में दो अधिकारियों की गवाही दर्ज की गई। सीबीआइ की ओर से वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने नालंदा के वर्तमान जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र नाथ और उत्तर प्रदेश मेरठ के आरटीओ कार्यालय के रिजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल चंपालाल की गवाही अदालत में दर्ज कराई। दोनों गवाहों ने तत्कालीन डीटीओ और आरटीओ रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर द्वारा सीबीआइ एसपी रांची को लिखे पत्र का सत्यापन किया। पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में वाहन पंजीयन रजिस्टर के सत्यापित प्रति का भी पहचान किया। उस अनुलग्नक में वाहनों के प्रकार जैसे स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल आदि भी लिखे हैं। साथ ही वाहन को व्यवसायिक व गैर व्यवसायिक भी इंगित है। इन वाहनों का उपयोग पशु चारा ढोने में की गई थी। सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक ने गवाह से पूछा कि अदालत को यह बताएं कि क्या सांड को स्कूटर से लाया जा सकता है? इसपर गवाह ने कहा कि नहीं सर ऐसा कहीं हो सकता है क्या? प्रश्न को सुनकर कोर्ट में मौजूद लोगों में हलचल पैदा हो गई। बचाव के अधिवक्ता ने भी इसका विरोध करते हुए अदालत से अनुरोध किया कि सर इसे रिकॉर्ड में नहीं लाया जाए। यह बातें मौखिक ही रहने दें।

यूपी के भी नंबर

उल्लेखनीय है कि सीबीआइ ने चारा घोटाला का अनुसंधान के दौरान नालंदा व यूपी के मेरठ के वाहन नंबरों की सूची मिली। जिसपर पशु चारा ढोने की बात कहकर राशि की निकासी की गई है। नालंदा के ऐसे 15 वाहनों का लिस्ट था, जिसे सीबीआइ ने पूछा था कि क्या इन वाहनों का पंजीयन उनके यहां हुआ है, पंजीयन हुआ है तो वह किस प्रकार के वाहन हैं। व्यवसायिक वाहन हैं या गैर व्यवसायिक। कार, स्कूटर है या ट्रक। वाहन किसके नाम का है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये अवैध निकासी से संबंधित मामले में चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 47ए/96 के तहत प्राथमिकी दर्ज है।

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लालू के वकील ने की बहस

लालू प्रसाद दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में पेश हुए। मामले में अन्य आरोपी भी थे। इसमें लालू प्रसाद की ओर से पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा व रांची के प्रभात कुमार ने बहस की। अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए अदालत को कहा कि लालू प्रसाद निर्दोष हैं। पशुपालन विभाग के ज्यादा निकासी की संदेह पर लालू प्रसाद ने ही प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था। उनके आदेश पर अलग-अलग 41 प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सीबीआइ को वर्ष 1977 से मामले की जांच करने को कहा गया था, लेकिन सीबीआइ ने केवल लालू प्रसाद के कार्यकाल का ही जांच किया। मामले में लालू की ओर से बहस जारी है। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। दुमका मामले को लेकर सीबीआइ ने चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 38ए/96 के तहत प्राथमिकी दर्ज है।

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