-बचाव पक्ष के बहस के लिए शनिवार की तिथि निर्धारित

रांची : देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से चारा घोटाला मामले में अभियोजन (सीबीआइ) की ओर से शुक्रवार को बहस पूरी हो गई। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में वरीय विशेष लोक अभियोजक राकेश प्रसाद ने पक्ष रखा। न्यायालय में उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, आरके राणा, जगदीश शर्मा, धु्रव भगत सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों के बारे में कोर्ट को जानकारी दी। सीबीआइ की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने बचाव को बहस के लिए शनिवार की तिथि निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि देवघर कोषागार से 89.24 लाख रुपये अवैध निकासी से संबंधित मामले को लेकर चारा घोटाला कांड संख्या 64ए/96 के तहत मामला दर्ज है। अदालत ने पूर्व में आदेश दिया है कि जिन आरोपियों की ओर से न्यायालय में बहस की जाएगी, उस दौरान आरोपियों को भी न्यायालय में उपस्थित होना होगा।

8 आरोपियों के बयान दर्ज

दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में आठ आरोपियों ने न्यायालय में बयान दर्ज कराए। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में शुक्रवार को बयान देनेवालों में पूर्व आइएएस फूलचंद सिंह, चिकित्सक डॉ। कृष्ण कुमार प्रसाद, नंद कुमार प्रसाद, राधा मोहन मंडल, पीतांबर झा, क्लर्क सर्वेन्दु कुमार दास, पंकज मोहन भुई शामिल थे। आरोपियों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इन्कार किया। कहा कि उनके हस्ताक्षर से कोई फर्जी बिल पास नहीं हुआ है।