बैंक अकाउंट
सभी सरकार और प्राइवेट बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी है। जिन लोगों के पास पहले से आधार उन्हें 31 दिसंबर तक अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराना जरूरी है। यदि आप 31 दिसंबर तक आप ऐसा नहीं करा पाए तो आपका खाता बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद चाहे पैसा वापस निकालना हो या फिर जमा करना हर तरह से आपको बेवजह परेशानी का सामना करना होगा।
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पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट
बहुत सारे लोग खासकर दूर-दराज के गांव जहां बैंकिंग सुविधा नहीं है वे पोस्ट ऑफिस की आरडी, एफडी या बचत खाता में नियमित रकम जमा कराते हैं। ऐसे लोगों को अपने पोस्ट ऑफिस वाले खाते को आधार से लिंक कराना जरूरी हो गया है। इसकी भी अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। यदि कोई भी ऐसा कराने में असमर्थ रहता है तो वह अपने उस खाते से पोस्ट ऑफिस में लेन-देन नहीं कर पाएगा।
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बीमा पॉलिसी
अपने बाद परिवार आश्रितों की वित्तीय सुरक्षा के लिए तकरीबन हर व्यक्ति ने बीमा पॉलिसी करवा रखी है। सरकार के नये आदेश के अनुसार अब हर व्यक्ति को अपनी बीमा पॉलिसी को आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी है। आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। नियत समय तक यदि आप ऐसा नहीं करा पाए तो क्लेम लेने या इससे जुड़े अन्य लेन-देन आप नहीं कर पाएंगे।
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म्युचुअल फंड
भारतीय शेयर बाजार में आम लोगों ने परंपरागत निवेश की जगह एसआईपी के जरिए बड़ी संख्या में निवेश किया गया है। शेयर बाजार में सीधे निवेश की बजाए म्युचुअल फंड के जरिए निवेश को अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसकी दो वजहें हैं एक तो यह लंबे अवधि के लिए निवेश किया जाता है दूसरा यहां आपके निवेश पर नजर रखने के लिए एक एक्सपर्ट टीम होती है। इस अकाउंट को भी आधार से लिंक करना जरूरी है। इसकी भी लास्ट डेट 31 दिसंबर ही है।
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एलपीजी गैस कनेक्शन
यूपी चुनाव में उज्जवला योजना के तहत बांटे गए गैस सिलेंडर को बीजेपी की जीत का एक प्रमुख कारण बताया गया था। बहुत सारे लोग जो एलपीजी की सब्सिडी खाते में पा रहे हैं उन्होंने अपने बैंक खाते को एलपीजी कनेक्शन से जुड़वा रखा है। अब आने वाले टाइम में ऐसे एलपीजी कनेक्शन जो आधार से नहीं जुड़े होंगे उन्हें किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी। एलपीजी को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर ही है।
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होम लोन अकाउंट
यदि आपने लोन लेकर घर बनवाया है और ईएमआई चुका कर आयकर छूट का लाभ ले रहे हैं तो उस अकाउंट को 31 दिसंबर तक आधार से लिंक करवा लीजिए नहीं तो उस चुकाई गई होम लोन की ईएमआई पर आपको इनकम टैक्स छूट नहीं मिलेगी। नया होम लोन तो अब आपको बिना आधार मिल ही नहीं पाएगा। इसके लिए आधार नंबर देना होगा नहीं है तो आधार बनवाना होगा।
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पैन कार्ड के लिए 31 मार्च
पैन बनवाना तकरीबन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। यदि आपने अपने पैन को 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं कराया तो आप आयकर रिटर्न न भर पाएंगे और न ही रिटर्न क्लेम कर पाएंगे। अब तो बिना पैन के बैंक अकाउंट या तकरीबन हर प्रकार की वित्तीय सेवाओं का लेन-देन नहीं कर पाएंगे। जिनका पैन 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं होगा वे सभी पैन कार्ड रद कर दिए जाएंगे। ऐसे में आप अपनी परेशानी का अंदाजा लगा सकते हैं।
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मोबाइल के लिए 6 फरवरी
मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है। यह डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। इस तारीख के बाद बिना आधार का कोई भी मोबाइलन नंबर सेवा में नहीं रहेगा। सरकार और कोर्ट ने यह कदम मोबाइल से बढ़ रहे फ्रॉड और अपराधों को ध्यान में रखते हुए किया है। अकसर अपराधी या आतंकी फर्जी आईडी पर सिम का दुरुपयोग करते थे।
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