टैक्‍स बचाना हो तो ये सात बातें जरूर जानें
1. बच्चों की ट्यूशन फीस :
टैक्स बचाने के लिए आप सीए के चक्कर काटना बंद कर दें। आपके बच्चों की ट्यूशन या स्कूल की फीस टैक्स में छूट दिला सकती है। जी हां आपको बस करना यह है कि, जितनी बार फीस जमा की गई है उनकी रसीद को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखा दें और आपको टैक्स में थोडी बहुत राहत मिल जाएगी।

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2. चैरिटेबल संस्थान को दान :
आप पैसे को दान दे सकते हैं बशर्ते जिस भी धर्मार्थ संस्थान को आप राशि दान दे रहे हैं, वह डोनेशन के लिए मंजूर की गई संस्थानों की सूची में होना चाहिए।

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3. आश्रित सदस्य के इलाज या रखरखाव पर खर्च :
घर में कोई व्यक्ित बीमार है और उसके इलाज में काफी पैसा खर्च हो चुका है, तो आपको टैक्स में राहत मिल सकती है। इनकम टैक्स की गाइडलाइन के मुताबिक परिवार का कोई सदस्य जो आप पर पूरी तरह आश्रित है, उसके इलाज में आने वाला खर्चा टैक्स में छूट दिला सकता है। साथ ही यह तब भी लागू होता है जब आपने इलाज के खर्च से निपटने के लिए विकलांग कर्मचारी के तौर पर टैक्स कटौती का आवेदन ना किया हो।

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4. कैंसर पीड़ितों के इलाज में खर्च :
इसके लिए शर्त यह है कि जो भी इलाज में खर्च आया है, उसके बदले आपको अपनी कंपनी या फिर बीमा कंपनी से कोई रकम ना मिली हो। इसके अलावा ये छूट सिर्फ कैंसर और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के मामले में मिलती है।

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5. होम लोन पर ब्याज
अगर आप मकान में रहते हैं, केवल तभी इस विकल्प का फायदा उठा सकते हैं। अगर यह मकान किराए पर दिया हुआ है, साल का पूरा ब्याज टैक्स बचत के रूप में क्लेम किया जा सकता है।

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6. NPS में निवेश :
नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश की शर्त यह है कि सेक्शन 80सी, 80सीसीसी और 80सीसीडी के तहत जिस राशि पर टैक्स बचत क्लेम की जा रही है, वो साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

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7. किराया भरकर :

अगर आपकी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं मिलता है, तो इसका भी लाभ लिया जा सकता है। आप अपने खर्चे में यह दिखा सकते हैं कि आप किराए पर रहते हैं, और वहां इतना किराया दिया जाता है।

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