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JAMSHEDPUR : हसबेंड की हत्या करने की आरोपी वाइफ लाल मुनी को डिस्ट्रिक्ट जज ख् दीपक नाथ तिवारी की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई. लालमुनी पर अपने हसबेंड रूपेश गुंडवा उर्फ मोहित की हत्या करने का आरोप है. गोलमुरी थाना एरिया स्थित टुइलाडुंगरी निवासी पीपी गुंडवा के बेटे रुपेश गुंडवा उर्फ मोहित गुंडवा की बॉडी क्7 जून ख्0क्ख् को घर में पलंग नीचे मिली थी. इस संबंध में मृतक के पिता द्वारा गोलमुरी थाना में क्7 जून ख्0क्ख् को अपनी बहू लाल मुनी गुंडवा के खिलाफ हत्या करने का मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले में फ्राइडे को डिस्ट्रिक्ट जज ख् दीपक नाथ तिवारी की कोर्ट ने लाल मुनी गुंडवा को हसबेंड की हत्या में दोषी करार दिया. कोर्ट ने इस मामले में महिला के चचेरे देवर सुरेश गुंडवा पर भी संज्ञान लिया है. इसका कारण यह है कि पुलिस जांच में यह बात सामने आयी थी कि महिला के अपने सुरेश गुंडवा के साथ अवैध संबंध थे. घटना के संबंध में मृतक की वाइफ ने कहा कि क्7 जून ख्0क्ख् को फैमिली के सभी लोग सो रहे थे. सुबह ब् बजे घर के बाहर सोए उसके देवर ने दरवाजा खटखटाया. वह दरवाजा खोली और पूछा तो सुरेश ने पड़ोस के बबलू को उठाया और मैदान की ओर शौच जाने की बात कही. महिला के अनुसार जब वह घर के अंदर आयी तो देखा कि उसके पति गिरे पड़े हैं. उसने सुरेश को आवाज दी तो सुरेश के साथ ही परिवार के अन्य लोग वहां पहुंचे. मृतक के गले पर रस्सी का निशान भी पाया गया था. बाद में पुलिस जांच में यह बात सामने आयी कि देवर के साथ अवैध संबंध में वाइफ ने उसके साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी.