- कैबिनेट ने लिए पांच अहम फैसले, 13 कॉमर्शियल कोर्ट की होगी स्थापना

- लकड़ी से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने को नियमावली में संशोधन

- इलाहाबाद का खम्हरिया व महुलीकलां बनेगा काला हिरण संरक्षण क्षेत्र

LUCKNOW:

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने पांच अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी। तय हुआ कि लोकभवन में यूपी सरकार सोशल मीडिया सेंटर की स्थापना करेगी। वहीं वाणिज्यिक मामलों के निस्तारण के लिए 13 जिलों में कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश सरकार लकड़ी से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देगी तो इलाहाबाद में काला हिरण संरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा। कैबिनेट के बाद सीएम मॉरीशस जाने के लिए मुंबई रवाना हो गये।

जन-जन तक पहुंचाएंगे उपलब्धियां

सरकार की नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार लोक भवन में सोशल मीडिया सेंटर की स्थापना करेगी। मालूम हो कि भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली स्थित सूचना भवन में सोशल मीडिया हब स्थापित किया जा चुका है। यूपी में भी इसे बनाने की कवायद जारी है। सोशल मीडिया हब की स्थापना, प्रबंधन एवं एनालिसिस के क्षेत्र में बेसिल (ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड) एक अग्रणी एवं पर्याप्त अनुभव प्राप्त, भारत सरकार का मिनी रत्न उपक्रम है, जिसके द्वारा भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पीआईबी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय आदि विभागों में सोशल मीडिया का कार्य किया जा रहा है।

13 जिलों में कॉमर्शियल कोर्ट कागठन

किसी देश में व्यापार के अनुकूल दशाओं के संबंध में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पर विश्व बैंक की रिपोर्ट में पिछले वर्ष भारत 130वें स्थान पर था। इस क्षेत्र में भारत को प्रथम 50 राष्ट्रों की सूची में शामिल करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन किया जाना है। प्रदेश में कमर्शियल को‌र्ट्स के गठन से उद्यमियों के वाणिच्यिक विवादों के शीघ्र निस्तारण से देश में व्यापार के अनुकूल दशाओं में वृद्धि होगी। इसके अनुसार वाणिच्यिक विवादों के निस्तारण के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 13 जनपदों में कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है।

लकड़ी से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा

प्रदेश के लकड़ी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। नई नियमावली में लकड़ी आधारित उद्योग को लाइसेंस देने, नामांतरण, स्थान परिवर्तन के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में उद्योग के प्रतिनिधि की सहभागिता से उनकी समस्याओं का प्रभावी निराकरण हो सकेगा। संशोधित नियमावली में लाइसेंस अथवा नवीनीकरण के लिए कोई शुल्क निर्धारित न करते हुए स्थिति के अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा यह निर्णय लिए जाने का प्रावधान है। नए लाइसेंस निर्गत किए जाने से यूकेलिप्टस एवं पापुलर आदि को किसानों को प्रदेश के बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा तथा राज्य में ही बिक्री किए जाने पर किसानों को अपनी वन उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा और सरकार को राजस्व मिलेगा।

इलाहाबाद में काला हिरण संरक्षित क्षेत्र

भारत में घास के मैदानों तथा खुले वनों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एण्टीलोप प्रजाति के जीव कृष्ण मृग संरक्षित करने के उद्देश्य से काला हिरण संरक्षण आरक्षित (कंजर्वेशन रिजर्व) घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। काला हिरण संरक्षण क्षेत्र इलाहाबाद के मेजा वन प्रभाग के अंतर्गत ग्राम सभा चांद खम्हरिया एवं महुलीकलां की डीएम द्वारा रिज्यूम की गयी 88 हेक्टेयरर भूमि एवं उससे लगे वन क्षेत्र की 38.1230 हेक्टेयर वन भूमि पर बनाया जाएगा। काला हिरण आरक्षित क्षेत्र घोषित होने से इसका संरक्षण प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। इससे जैव विविधता संरक्षण हेतु जागरूकता आएगी, ईको पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा व स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

उच्चीकृत होगा मुजफ्फरनगर-सहारनपुर वाया देवबंद मार्ग

करीब 52 किमी लंबाई के मुजफ्फरनगर-सहारनपुर वाया देवबंद मार्ग का उच्चीकरण निजी सहभागिता से कराने के लिए कैबिनेट ने अनुमति प्रदान कर दी है। इस बाबत पूर्व में हुए दो शासनादेशों को कैबिनेट ने समाप्त कर दिया है।