25 हजार जुर्माने के साथ पांच साल की सजा

अभियोजन पक्ष के वकील विकास शर्मा ने बताया कि जिले में यह पहला मामला है जब फोन छीनने के दोषी को अदालत ने पांच साल की लंबी सजा सुनाई है। IPC की धारा 379ए के मुताबिक दोषी पाए गए व्यक्ति को पांच साल सश्रम कारावास से कम की सजा नहीं दी जाती है। साथ ही इसमें 25 हजार के जुर्माने का भी प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2015 में धारा 379 ए और 379 बी में नए प्रावधान जोड़ते हुए छीनाझपटी के खिलाफ सख्त कानून कर दिए थे।

नजफगढ़ इलाके का रहने वाला है विक्की

पुलिस की माने तो दोषी विक्की कालोनिया दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला है। उसने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाले अभिषेक राय का फोन छीना था। 30 दिसंबर 2015 को अभिषेक गुड़गांव शहर के इफको चौक पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। उसी दौरान विक्की ने उनका फोन छीन लिया। अभिषेक ने वहां आसपास खड़े लोगों की मदद से विक्की को पकड़ उसे पुलिस को सौंप दिया। सूत्रों की माने तो पुलिस ने विक्की के पास से अभिषेक का फोन बरामद किया था।

विक्की ने कोर्ट में बदला अपना बयान

विक्की के खिलाफ सेक्टर 29 के पुलिस थाने में धारा 379ए के तहत मामला दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष के वकील शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता ने अदालत में अभियोजन पक्ष का साथ नहीं दिया। उसने तो इस बात से भी इंकार कर दिया कि विक्की ने ही उसका फोन छीना था। अतिरिक्त सेशन जज विवेक सिंघल ने पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए विक्की को दोषी माना और उसे सजा सुनाई।

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