- गोमतीनगर विस्तार के 500 प्रकरण आये थे सामने

- नजूल प्राधिकारी की ओर से उठाये गए कदम का दिखा असर

- 26 मार्च को निकलेगी लॉटरी, पात्र आवंटियों को मिलेगी राहत

LUCKNOW: आखिरकार कई वर्षो के इंतजार के बाद गोमतीनगर विस्तार योजना के करीब 21 आवंटियों को हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस दिशा में एलडीए के नजूल अधिकारी की ओर से जांच पड़ताल कराई गई थी, जिसके बाद कुल 70 में से 21 आवंटी पात्र मिले हैं। अब इन्हें हक देने के लिए 26 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। इस बाबत एलडीए की ओर से पात्र आवंटियों को अवगत भी करा दिया गया है।

यह है मामला

नजूल अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि गोमतीनगर विस्तार योजना में अनेक आवंटियों को आवंटित भूखंडों पर विभिन्न प्रकार के भूमि विवाद होने के कारण वर्षो से अपने भूखंडों पर कब्जा नहीं मिल पा रहा था। 8 माह पूर्व करीब 500 प्रकरण संज्ञान में आये थे। जिसके आधार पर एक प्रतीक्षा सूची तैयार की गयी थी। इसमें से 250 प्रकरणों को हल करके आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है, शेष प्रभावित 250 प्रकरणों में डीएपी स्कूल, सदर तहसील तथा छिटपुट धर्म स्थलों के नाम पर किये गये अवैध अतिक्रमण के अतिरिक्त विस्थापित दावेदारी से संबंधित विवाद मुख्य रूप से सामने आयें थे।

70 आवेदन चिन्हित

इस संबंध में पूर्व में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई दावेदारी को शिथिल मानकों के आधार पर स्वीकार करने के लिए प्राधिकरण बोर्ड की 6 नवंबर 2015 को प्रस्तुत प्रस्ताव में निर्णय लिया गया था, उपरोक्त के अनुपालन में प्रथम दृष्टया विचार करके लगभग 70 आवेदन चिन्हित किये गये थे। उपरोक्त के मध्य 24 अगस्त 2016 को एक लाटरी भी संपादित की गयी थी। इस प्रकरण में प्रपत्रों की विस्तृत जांच न होने के कारण अग्रिम कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। इसी मध्य जिस स्थान पर विस्थापित कोटे के भूखंड आवंटित किये गये थे, वहां की भूमि पर काश्तकारों से अर्जनीय विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, न्यायालय में विवाद होने के कारण प्रकरण में शिथिलता आ गयी थी।

21 व्यक्ति पात्र मिले

विशेष प्रयासों से बोर्ड बैठक 6 नवंबर 2015 में दी गयी शिथिलता के अनुसार सत्यापित दावेदारों के प्रपत्रों की जांच कर ली गयी है। जांचोपरांत संलग्न सूची के अनुसार 21 व्यक्ति पात्र पाये गये हैं। नजूल अधिकारी ने बताया कि सभी पात्र व्यक्तियों को भूखंड आवंटित करने के उद्देश्य से 26 मार्च को सुबह 11 बजे लाटरी निकाली जाएगी। सभी पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध विस्थापित कोटे के भूखंडों को आवंटित करके नियमानुसार कब्जा दिया जायेगा।