सिख धर्म की शादी के लिए अलग कानून होगा. सिखों की शादी अनंत कारज ऐक्ट के तहत होगी. अब तक सिखों की शादी भी हिंदू मैरेज ऐक्ट के तहत ही होती थी. इसके लिए आनंद विवाह अधिनियम 1909 में संशोधन किया जाएगा.

गौरतलब है कि सिखों की आनंद कारज के तहत होने वाले शादियों की मान्यता भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय खत्म कर दी गई दी थी और सिखों की शादी भी हिन्दू मैरिज ऐक्ट के तहत दर्ज होने लगी थी.

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