-फोरम के अध्यक्ष ने केस में सुनवाई करते हुए इंश्योरेंस कम्पनी को पाया था दोषी

>

BAREILLY:

हेल्थ पॉलिसी का क्षतिपूर्ति ने देने पर कंज्यूमर फोरम ने इंश्योरेंस कम्पनी पर 46,003 रुपए का जुर्माना लगाया है। पीडि़त ने इंश्योरेंस कम्पनी से एक साल के लिए हेल्थ पॉलिसी लेकर प्रीमियम भी जमा कर दिया था। बीमारी का इलाज कराने के बाद उसने बीमा कंपनी से क्लेम किया था, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद पीडि़त ने कंज्यूमर फोरम में न्याय की गुहार लगाई थी।

2015 में कराया था इंश्योरेंस

शहर के कोहाड़ापीर निवासी ऋषि सरपाल ने कंज्यूमर फोरम में वाद किया था। उसने बताया कि मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंश कम्पनी से 8 अगस्त 2015 से 7 अगस्त 2016 के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी, जिसके लिए उन्होंने 12,811 रुपए भी प्रीमियम के जमा कर दिए। इसी बीच 14 जून 2015 को उनके दाहिने पैर में फोड़ा निकल आया। पीडि़त ने एक निजी हॉस्पिटल में इलाज कराया, और डिस्चार्ज होने के बाद मेडिक्लेम के लिए अप्लाई किया। जिस पर इंश्योरेंस कम्पनी ने डिस्चार्ज समरी मांगी। पीडि़त ने डिस्चार्ज समरी भी दो बार कोरियर से भेज दी। इसके बाद इंश्योरेंस कम्पनी ने डिस्चार्ज समरी प्राप्त न होने का दावा करते हुए क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया। कंज्यूमर फोरम ने जब इंश्योरेंश कम्पनी को पक्ष रखने के लिए बुलाया तो उसने बताया कि पीडि़त ने उसे डिस्चार्ज समरी नहीं दी है जिसके कारण क्षतिपूर्ति खारिज कर दी गई है। जिस पर पीडि़त ने ने कोरियर द्वारा भेजी गई समरी की रसीदें भी पेश की। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह राठौर ने इंश्योरेंस कम्पनी को दोषी पाया, और उस पर 44,003 रुपए प्रतिपूर्ति, 1 हजार रुपए क्षतिपूर्ति और 1 हजार रुपए वाद व्यय का जुर्माना लगा दिया। फोरम के अध्यक्ष ने आदेश दिया कि इंश्योरेंस कम्पनी पीडि़त को एक माह के अन्दर भुगतान कर दे अन्यथा उसे 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण बयाज भी देना पड़ेगा।