ह्मड्डठ्ठष्द्धद्ब : कोयला तस्करी के आरोप में गोमिया(बोकारो) के झामुमो विधायक योगेंद महतो, उनके छोटे भाई चित्रगुप्त महतो सहित पांच लोगों को व्यवहार न्यायालय स्थित एसडीजेएम आरती माला के न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इनपर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त तीन महीने का साधारण कारावास की भी सजा दी गई है। विधायक योगेंद्र के साथ कांड के आरोपी उनके छोटे भाई चित्रगुप्त महतो, गोपाल प्रसाद, चंद्रदेव महतो, पंकज कुमार भी सजा सुनाई सुनाई है। उन पर रजरप्पा थाना कांड संख्या 53/2010 में कांड के सूचक तत्कालीन रजरप्पा थाना प्रभारी पुअनि चंद्रिका प्रसाद यादव के बयान पर मामला दर्ज किया था।

कोर्ट में मौजूद थे सभी आरोपी

विधायक सहित सभी पांच आरोपियों को धारा 414, 120 भादवि के तहत दोषी पाकर न्यायालय ने सजा सुनाई। सहायक लोक अभियोजक मंजू च्च्छप ने बताया कि न्यायालय से विधायक सहित पांचों को बेल दे दिया गया है। न्यायालय में सजा सुनाए जाने के दौरान विधायक योगेंद्र सहित सभी आरोपी न्यायालय में मौजूद थे।

तस्करी के कोयले से बनता था हार्डकोक

इन सभी के खिलाफ आरोप था कि रजरप्पा थाना क्षेत्र के बोरो¨बग स्थित शुभम् शिवम हार्ड कोक फैक्ट्री उनके छोटे भाई चित्रगुप्त महतो के नाम पर है, जिसमें योगेंद्र महतो पार्टनर थे। इस हार्ड कोक फैक्ट्री में अवैध तस्करी का कोयला लाकर हार्डकोक बनाया जाता था और बेचा जाता था।