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KANPUR। अब जिस भी कारोबारी का सालाना टर्न ओवर 25 लाख रुपये है। उसे ई-रिटर्न दाखिल करना होगा। शासन ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक ये लिमिट 50 लाख रुपये की थी।

अभी तक सीमा थी 50 लाख

कर विशेषज्ञ सुनील पाल ने बताया कि अभी तक ये लिमिट 50 लाख थी। शासन ने अब ये सीमा 25 लाख कर दी है। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में कारोबारी का बिजनेस 25 लाख रुपये का होगा। उसे ई-रिटर्न दाखिल करना होगा। रिटर्न दाखिल करने पर व्यापारी को अपने कारोबार से संबंधित सारी जानकारियां देनी होती हैं। क्या खरीदा, क्या सेल किया, कितना लोकल मार्केट में सेल किया कितना बाहरी मार्केट में सेल व परचेज किया इन तमाम बातों का विवरण देना होता है। जिसके आधार पर टैक्स की गणना होती है। वहीं आईटीसी रिटर्न भी इसी गणना के आधार पर मिलता है।